बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों को हथियार मुहैय्या कराने वाले आरोपी ने खुदकुशी कर ली है. आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में अपनी जान लेने की कोशिश की. इसके बाद अनुज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
आरोपी अनुज थापन ने क्राइम ब्रांच लॉकअप के बाथरूम में आत्महत्या की. इसके लिए उसने दरी के कपड़े का इस्तेमाल किया. फंदे को बाथरूम की खिड़की से लगाकर उसने सुसाइड किया. लॉकअप से लेकर बाथरूम के प्रवेश तक का सीसीटीवी फुटेज पुलिस की निगरानी में है. लेकिन बाथरूम के अंदर जहां उसने फांसी लगाई वहां कोई निगरानी नहीं है.
हथियारों की सप्लाई मामले में हुआ था गिरफ्तार
हफ्तेभर पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया था. इसमें 37 वर्षीय सोनू सुभाष चंद्र और 32 साल के अनुज थापन शामिल थे. जानकारी के मुताबिक, अनुज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था. वो ट्रक हेल्पर के तौर पर काम करता है. मुंबई की क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए थे. ब्रांच का दावा है कि ये वही हथियार थे, जिसका इस्तेमाल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के लिए किया गया. पुलिस के मुताबिक इन हथियारों की सप्लाई अनुज और सुभाष ने की थी. अनुज और सुभाष ने ही 15 मार्च के दिन फायर करने वाले आरोपियों विक्की और सागर को दो देशी पिस्तौल और कारतूस मुहैया कराई थी.
जांच में सामने आया था कि अनुज थापन मुंबई के पास रायगढ़ के पनवेल आया था. यहां उसने बाइकसवार बदमाशों को हथियार सौंपे थे. 15 मार्च को अनुज ने दो पिस्तौल 38 राउंड सप्लाई कराए थे. अनुज पनवेल में शूटर्स के साथ कुछ घंटे रहा भी था. वहां से जाने से पहले बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग कर के चेक भी किया था कि हथियार सही से काम कर रहे हैं कि नहीं. बता दें, थापन पर पहले से ही आर्म्स एक्ट और वसूली के कई मामले दर्ज हैं.
पुलिस ने लगाया था मकोका एक्ट
मामले में कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों पर मकोका एक्ट लगा दिया था. इस केस में बिश्नोई गैंग के दो शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया था. इस केस में सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. लेकिन बाद में एफआईआर में तीन नई धाराएं जोड़ दी गईं, जिनमें आईपीसी की धारा 506(2) (धमकी देना), 115 (उकसाना) और 201 (सबूत नष्ट करना) शामिल है. अब पुलिस ने मकोका एक्ट भी लगा दिया है, जिससे ये केस बहुत मजबूत हो चुका है.
सलमान के घर हुई थी पांच राउंड फायरिंग
14 अप्रैल को सुबह 4 बजकर 52 मिनट सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दो बाइकसवार शूटरों ने 5 राउंड फायरिंग की थी. लेकिन एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी थी, जबकि एक गोली वहां लगे नेट को चीरती हुई सलमान के घर के अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर जा कर लगी थी. इसके बाद आरोपी एक चर्च के पास अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए थे.
इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी. वायरल हुई सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया था कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही. सलमान खान हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है, ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो. यह पहली और आखरी वॉर्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी.