बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी. 2 अक्टूबर 2021 का दिन आर्यन खान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में गिनेंगे. इसी दिन आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स केस में पकड़ा.
करीबन 25 दिन जेल की मुश्किल जिंदगी जीने के बाद आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिल गई है. आर्यन केस मीडिया, सोशल मीडिया की हेडलाइंस में टॉप रहा.
जानते हैं 2 अक्टूबर (आर्यन की गिरफ्तारी) से 28 अक्टूबर (आर्यन की रिहाई तक) इस केस में क्या क्या मोड़ आए.
2 अक्टूबर: एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे Cordelia क्रूज शिप पर रेड मारी. एनसीबी को जानकारी मिली थी कि शिप पर रेव पार्टी होने वाली है. पार्टी शुरू होने से पहले ही एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों को पकड़ा गया. 2 अक्टूबर की पूरी रात आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को हिरासत में रखा गया.
3 अक्टूबर: आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के खिलाफ केस दर्ज, एनसीबी ने तीनों को गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने एनसीबी को तीनों की 1 दिन की कस्टडी दी.
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4 अक्टूबर: आर्यन समेत बाकी आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दोबारा पेश किया गया. एनसीबी ने आर्यन के फोन से मिली ड्रग्स चैट, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के सबूत मिलने का दावा किया. कोर्ट ने सभी को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा.
7 अक्टूबर: कोर्ट ने आर्यन और बाकियों की एनसीबी को और कस्टडी देने से इंकार किया. सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया. इसी दिन आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में भेजा गया. दूसरी तरफ, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने उनकी जमानत की अर्जी दी.
8 अक्टूबर: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी को खारिज किया. उनके वकीलों ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी.
9 अक्टूबर: आर्यन खान की जमानत पर सेंशस कोर्ट में सुनवाई हुई. आर्यन के वकील ने दलील दी कि एनसीबी को आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं की. जिसे एनसीबी ने भी माना है.
11 अक्टूबर: आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने एनसीबी को 13 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने को कहा.
13 अक्टूबर: मुंबई सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर 14 अक्टूबर तक फैसला स्थगित रखा गया.
14 अक्टूबर: मुंबई सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेता की जमानत पर अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा.
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20 अक्टूबर: मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज की. तीनों आरोपियों के वकीलों ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी.
21 अक्टूबर: पहली बार शाहरुख खान जेल में अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे. दोनों के बीच करीबन 18 मिनट बात हुईं, मुलाकात इमोशनल रही. दोनों ने इंटरकॉम प बातचीत की. दोनों के बीच ग्लास की दीवार और ग्रिल थी.
25 अक्टूबर: शाहरुख खान के बाद उनकी पत्नी गौरी खान बेटे से आर्थर रोड जेल में मिलने गईं.
26-28 अक्टूबर: बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत पर लगातार तीन दिन सुनवाई हुई. आर्यन खान का केस मुकुल रोहतगी ने लड़ा.
28 अक्टूबर: आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत दी. लेकिन कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए जेल से बाहर आने में एक से दो दिन का समय लग सकता है.