शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज के ड्रग्स मामले में क्लीन चिट मिल गई है. NDPC कोर्ट में एनसीबी ने शुक्रवार को चार्जशीट दायर की. इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं दिया है. इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल कमिटी का गठन किया गया था. इस कमिटी ने अपने वर्डिक्ट में बताया है कि आर्यन के खिलाफ इस मामले में सबूतों की कमी के चलते उनका नाम इस चार्जशीट में नहीं दिया गया है. उनके अलावा 5 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है.
आर्यन को नारकोटिव्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के क्रूज टर्मिनल से गिरफ्तार किया था. उनपर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया गया था. एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में छापामारी की थी. इसमें उन्होंने आर्यन खान सहित उनके दो दोस्तों- अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया था. हालांकि आर्यन के पास किसी भी तरह का नशीला पदार्थ एनसीबी के अफसरों को नहीं मिला था.
गिरफ्तार के बाद आर्यन खान को मुंबई के किला कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था. कस्टडी में रहने के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था. इस दौरान उनकी जमानत की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज की. आर्यन खान और उनके परिवार के लिए यह समय बेहद मुश्किल था. हम बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 तक आर्यन खान के साथ क्या-क्या हुआ.
2 अक्टूबर: एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे Cordelia क्रूज शिप पर रेड मारी. एनसीबी को जानकारी मिली थी कि शिप पर रेव पार्टी होने वाली है. पार्टी शुरू होने से पहले ही एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों को पकड़ लिया था. 2 अक्टूबर की पूरी रात आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को हिरासत में रखा गया.
3 अक्टूबर: आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के खिलाफ केस दर्ज किया गया. एनसीबी ने तीनों को गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने एनसीबी को तीनों की 1 दिन की कस्टडी दी.
4 अक्टूबर: आर्यन समेत बाकी आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दोबारा पेश किया गया. एनसीबी ने आर्यन के फोन से मिली ड्रग्स चैट, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के सबूत मिलने का दावा किया. कोर्ट ने सभी को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया.
7 अक्टूबर: कोर्ट ने आर्यन और बाकियों की कस्टडी एनसीबी को देने से इंकार कर दिया. सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया. इसी दिन आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में भेजा गया. दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने उनकी जमानत की अर्जी डाली.
8 अक्टूबर: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. उनके वकीलों ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी.
9 अक्टूबर: आर्यन खान की जमानत पर सेंशस कोर्ट में सुनवाई हुई. आर्यन के वकील ने दलील दी कि एनसीबी को आर्यन के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है. इस बात को एनसीबी ने भी माना था.
आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट, NCB की चार्जशीट में शाहरुख के बेटे का नाम नहीं
11 अक्टूबर: आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने एनसीबी को 13 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने को कहा.
13 अक्टूबर: मुंबई सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर 14 अक्टूबर तक फैसला स्थगित रखा गया.
14 अक्टूबर: मुंबई सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत पर अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा.
20 अक्टूबर: मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज की. तीनों आरोपियों के वकीलों ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी.
21 अक्टूबर: पहली बार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे. दोनों के बीच तकरीबन 18 मिनट बात हुईं. यह मुलाकात काफी इमोशनल थी. बताया गया कि आर्यन, पिता शाहरुख से बात करते हुए रो पड़े थे. दोनों ने इंटरकॉम पर बातचीत की थी और उनके बीच शीशे की दीवार और ग्रिल थी.
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25 अक्टूबर: शाहरुख खान के बाद उनकी पत्नी गौरी खान बेटे से आर्थर रोड जेल में मिलने गईं.
26-28 अक्टूबर: बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत पर लगातार तीन दिन सुनवाई हुई. आर्यन खान का केस मुकुल रोहतगी ने लड़ा.
28 अक्टूबर: आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कोर्ट ने जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिलने की वजह से तीनों को जेल से बाहर आने में दो दिन का समय लगा.
30 अक्टूबर: आर्यन खान को आर्थर रोड जेल लेने के लिए शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि पहुंचे. मन्नत के बाहर फैंस ने आर्यन का स्वागत ढोल से किया.