बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के लिए राहत की खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबध में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके उनसे जवाब भी मांगा है.
राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत
पोर्नोग्राफी वीडियो केस में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज कुंद्रा को राहत मिल गई है. कोर्ट ने राज की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है. इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद का नाम भी शामिल है.
राज ने अपनी याचिका में दी थी ये दलील
राज कुंद्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वीडियोज इरॉटिक जरूर थे, लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्शुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं. उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे. उन्होंने दावा किया था कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है.
राज कुंद्रा के खिलाफ IPC की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन के तहत 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. पोर्न वीडियो केस में राज कुंद्रा को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था. राज पर पोर्न फिल्मों को बनाने और उन्हें हॉट शॉट्स नाम की ऐप पर दिखाने का आरोप था. करीब दो महीने जेल में बिताने के बाद सितंबर में राज कुंद्रा को जमानत मिली थी.