सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ याचिका को लेकर अपने आदेश को शुक्रवार के लिए रिजर्व कर लिया है. ये याचिका कॉमेडियन के खिलाफ दो लॉ स्टूडेंट श्रीरंग कत्नेश्वर और स्कंद बाजपेयी ने और एक वकील अभिजदय मिश्र ने दर्ज करवाई थी.
जस्टिस अशोक भूषण, एसएस रेड्डी और एमआर शाह की बेंच इसे लेकर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी. ये मामला कुणाल के 18 नवंबर को किए गए ट्वीट पर है. इस ट्वीट को AG के के वेणुगोपाल ने अश्लील और बेहूदा बताया था.
कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील निशांत ने कुणाल कामरा के ट्वीट के बारे में कोर्ट को जानकारी दी.
कुणाल को जब उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे "जोक" कह कर संबोधित किया. याचिकाकर्ता ने कुणाल के खिलाफ कार्यवाही को लेकर AG के के वेणुगोपाल से अप्रूवल मांगा था. पूरा मामला AG ने कहा था कुणाल के ट्वीट अवमानना के दायरे में आते है.
कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के केस में भी होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश सुनाएगा. कोर्ट की अवमानना मामले में कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के शीर्ष अदालत के खिलाफ ट्वीट्स के लिए कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी थी.
इसके बाद याचिका दाखिल की गई थी. याचिककर्ता के वकील ने कहा के AG ने भी माना है कि ट्वीट आपत्तिजनक है. तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने को AG ने सहमति दी थी. कोर्ट शुक्रवार सुबह दोनों मामलों में आदेश जारी करेगा.