scorecardresearch
 

अवैध हथियार मामला: सलमान की अपील पर 10 मार्च को सुनवाई, 5 साल की सजा को चुनौती

सलमान खान ने 5 साल की सजा को चुनौती दी है. वहीं अवैध हथियार के मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने अपील पेश कर रखी है. इन दोनों मामलों पर 24 फरवरी को होने वाली सुनवाई अब 10 मार्च को होगी.

Advertisement
X
सलमान खान
सलमान खान
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सलमान की दो विचाराधीन अपीलों पर होगी सुनवाई
  • हिरण श‍िकार मामले में 5 साल की सजा को दी है चुनौती
  • अवैध हथ‍ियार रखने के मामले में भी होगा फैसला

काला ह‍िरण श‍िकार मामले में लंबे समय से सलमान खान कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं. उनपर अवैध हथ‍ियार रखने के भी आरोप लगे हैं. बुधवार 24 फरवरी को जोधपुर के जिला अदालत में सलमान खान से जुड़ी इन दो विचाराधीन अपीलों की सुनवाई होनी थी जो क‍ि अब 10 मार्च को होगी. इनमें से एक मामले में सलमान खान ने 5 साल की सजा को चुनौती दी है, वहीं अवैध हथियार के मामले में सलमान को बरी करने के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने अपील पेश कर रखी है. 

Advertisement

कोर्ट में सलमान खान से जुड़े अलग-अलग मामलों में चार अपीलें थीं, जिसमें से दो अपीलों का निस्तारण हो चुका है. वहीं अब जिला अदालत में ये दो अपीलें विचाराधीन हैं जिन पर जज राघवेंद्र काछवाल सुनवाई करेंगे. जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में 24 फरवरी को इन अपीलों पर सुनवाई होने वाली थी. लेक‍िन सलमान खान के अधिवक्ताओं ने अपीलों पर बहस के लिए समय मांगा है. अब 10 मार्च को इन दो अपीलों पर सुनवाई होगी. 

यह दो है अपीलें

तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने कार्यकारिणी हिरण शिकार मामले में 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे. इस मामले में सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया था. सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था. 3 दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे. तब सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला के समक्ष उन्हें दी गई 5 साल की सजा को चुनौती दी थी. 

Advertisement

अवैध हथियार से जुड़ा मामला 

तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. सलमान खान को बरी करने पर सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील की हुई है. इसपर भी सुनवाई होगी. 


 

Advertisement
Advertisement