बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय में सोमवार को दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों को सिखाया पढ़ाया था. सलमान को हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया है.
न्यायमूर्ति ए आर जोशी के समक्ष दलील देते हुए सलमान के वकील अमित देसाई ने कहा कि इन चार गवाहों में से तीन ने निचली अदालत से कहा था कि उन्होंने सलमान को कार में चालक की सीट से उतरते देखा था जब उसने पटरी पर सो रहे लोगों को कुचल डाला था.
सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने 28 सितंबर 2002 को उपनगरीय बांद्रा में एक दुकान में टक्कर मार दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. सलमान ने अपनी दोषसिद्धि और पांच साल के कारावास की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है. देसाई ने गवाहों मुस्लिम निमायत शेख, मन्नू खान, मोहम्मद कलीम इकबाल पठान और मोहम्मद अब्दुल्ला शेख की गवाही पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने पहले चल रहे मुकदमे के दौरान मजिस्ट्रेट को दिए गए उनके बयानों की तुलना सत्र अदालत के समक्ष दिए गए उनके बयानों से की. सत्र अदालत ने सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अधिक गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चलाया था.
अधिवक्ता देसाई ने कहा, 'अगर वे कार के नीचे फंसे थे, जैसा अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया तो कैसे वे अभिनेता को वाहन के दाहिनी तरफ से उतरते देख सकते हैं.' देसाई ने कहा कि मुस्लिम शेख ने निचली अदालत से कहा कि वह कार के नीचे थे और लोगों को यह कहते सुना कि उन्होंने सलमान खान को बाहर निकलते देखा लेकिन अभियोजन पक्ष ने उन लोगों से जिरह नहीं की जिन्होंने वाकई सलमान को बाहर निकलते देखा था.
देसाई ने यह भी कहा कि इस गवाह ने यह नहीं कहा कि सलमान अगली सीट से उतरे या पिछली सीट से. उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने अभिनेता को दाहिने तरफ से उतरते देखा था.
उन्होंने कहा, 'यह दर्शाता है कि गवाहों को सिखाया-पढ़ाया गया था.' देसाई ने कहा कि मुस्लिम शेख ने सत्र अदालत से कहा कि उसने सलमान को ड्राइवर की तरफ से उतरते देखा और पिछले
मुकदमे के दौरान इस पहलू पर वह चुप थे.
इनपुट: भाषा