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शाहरुख के बेटे आर्यन का ड्रग्स खरीदने से इनकार, जानें ड्रग्स मामले में किस तरह की सजा का प्रावधान

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज ऐक्ट-1985 की बात करें तो इसके तहत आरोपी को छह महीने से एक साल के बीच में सजा मिल सकती है.

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आर्यन खान
आर्यन खान
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शाहरुख के बेटे आर्यन का ड्रग्स खरीदने से इनकार
  • आर्यन पर ड्रग्स कंजपशन का चार्ज लगा

ड्रग्स पार्टी में शामिल हुए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुसीबत बढ़ती जा रही है. लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि आर्यन के रूम पार्ट्नर अरबाज़ सेठ ने अपने जूते में चरस छुपा कर रखी थी. उस आधार पर ही दोनों से पूछताछ हुई और अब गिरफ्तारी.

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अभी के लिए आर्यन खान को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है. लेकिन इस कानून के कई अलग-अलग प्रावधान हैं, ऐसे में कितनी सजा मिल सकती है, इसके लिए ये पहलू समझना जरूरी है.

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज ऐक्ट-1985 की बात करें तो इसके तहत आरोपी को छह महीने से एक साल के बीच में सजा मिल सकती है. इस कानून में सजा मिलने का प्रावधान इस बात पर निर्भर करता है कि आरोपी के पास से कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है. इस कानून के इन चार पहलुओं को समझना काफी जरूरी हो जाता है.

1. अगर छोटी मात्रा में चरस या हशीश पाया जाता है, तो आरोपी पर 10 हजार तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है. वहीं अगर पकड़ा गया चरस या गांजा  किसी और तरीके का विकसित पदार्थ है, ऐसी स्थिति में  जेल की सजा 6 महीने से बढ़ाकर एक साल की जा सकती है. बताया गया है कि इस तरह के केस में काउंसलिंग का विकल्प खुला रहता है.

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2. वहीं अगर छोटी मात्रा से ज्यादा लेकिन बेचने लायक मात्रा से कम ड्रग्स मिला तो आरोपी को 10 साल तक की सजा दी जा सकती है. इसके अलावा एक लाख रुपये जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.

3. इसके अलावा अगर नशीला पदार्थ बेचने लायक मात्रा में बरामद होता है तो सजा 10 साल तक हो सकती है. वहीं अगर मात्रा उससे भी ज्यादा निकली तो सजा 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है. वहीं ऐसे मामलों में जुर्माना एक से दो लाख रुपये तक लग सकता है.

4. इस कानून के चौथे प्रावधान पर नजर डाले तो ये कोकीन और हेरोइन को लेकर है. बताया गया है कि अगर इन ड्रग्स को छोटी मात्रा में लिया जाता है तो एक साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया जाएगा. यहां पर ये जानना भी जरूरी है कि कोकीन के लिए 'दो ग्राम' को छोटी मात्रा माना गया है, वहीं 100 ग्राम को व्यापारिक मात्रा की कैटेगरी में रखा गया है.

अब आर्यन  खान को लेकर बताया गया है कि उन पर ड्रग्स लेने के तहत आरोप लगाए गए हैं. उनका जमानती अपराध ( Bailable Offence) है और उन्हें कोर्ट से बेल भी जल्द मिल सकती है. खुद आर्यन लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया है. लेकिन एनसीबी ने कुछ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है, उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है.

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