दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कई इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को उन 72 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जो आने वाली फिल्म 'बैंग बैंग' को पायरेसी के जरिए रिलीज से पहले ही लोगों तक पहुंचा रही हैं. 'बैंग बैंग' गुरुवार को रिलीज हुई है.
70 वेबसाइट बैन करने की मांग करते हुए HC पहुंचे 'बैंग बैंग' के निर्माता
कुछ दिन पहले ही फिल्म 'बैंग बैंग' के प्रोड्यूसर्स ने 'पायरेसी' रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. प्रोड्यूसर्स ने उन 70 वेबसाइटों की लिस्ट निकाली जहां फिल्म के लीक होने का डर था, और वो लिस्ट कोर्ट में पेश करते हुए उन्हें बैन करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया है कि बहुत सारी वेबसाइट अवैध तरीके से फिल्म के तथ्य लोगों तक पहुंचा रही हैं. जबकि इसके लिए फिल्म के मालिकों से इजाजत भी नहीं ली जाती है. इसके कारण लोग थियेटर में फिल्म देखने नहीं जाते है. उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि, इसकी वजह से उन्हें बीते दिनों में 20 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है.
इस याचिका को स्वीकार करते हुए जज मनमोहन सिंह ने कहा कि न्यायालय पूरी तरह से फिल्मों सहित कॉपीराइट वाली विषय साम्रगी की पायरेसी के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि ऐसा करना करंसी की नकल करने के बराबर है. कोर्ट ने यह भी कहा, 'वेबसाइट संचालक प्राइरेसी कर रहे हैं और अवैध रूप से मुनाफा कमा कर रहे हैं. यह धोखाधड़ी नहीं तो क्या है? वास्तव में कॉपीराइट केस में पायरेसी देश के सिस्टम के लिए एक अभिशाप है. इसे रोकना और इससे सख्ती से निपटना चाहिए.' इस मामले में प्रोड्यूसर्स द्वारा बताई गई वेबसाइटों और कोर्ट को मिली लिस्ट में बाकी 72 अन्य वेबसाइटों को अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया है.
बैंग बैंग में कटरीना का अब तक सबसे हॉट और बोल्ड अवतार