बंबई हाई कोर्ट ने मशहूर गायक अदनान सामी को 11 से 18 मई के बीच उनके वतन पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी है, जिससे वो अपनी बीमार मां से मिल सकें और फिर लंदन जाकर उनका इलाज करा सकें.
इस मामले में सामी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने ओशीवाड़ा पुलिस को निर्देश दिया कि वह उनका पासपोर्ट लौटाए. सामी ने कोर्ट को पूरा ब्योरा दिया कि भारत से बाहर रहने के दौरान वह किन जगहों पर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनसे किस तरह संपर्क किया जा सकता है.
सामी के खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी सबा गलादरी ने दीवानी के साथ-साथ आपराधिक मुकदमे दर्ज करा रखे हैं. कोर्ट के पहले के आदेश पर सामी ने अपना पासपोर्ट पुलिस को सौंपा था. शुक्रवार को सामी ने दो मुचलकों के हलफनामे सौंपे और सोमवार को एक अन्य मुचलके का हलफनामा दाखिल करने का वादा किया.
जज ने कहा, ‘पहले के आदेशों का पालन करने के मद्देनजर आवेदक को 11 मई 2014 से 28 मई 2014 के बीच उसकी बीमार मां से मिलने पाकिस्तान और जरूरत पड़ने पर लंदन जाने की इजाजत दी जाती है.’ सामी ने कहा कि हो सकता है कि उन्हें बाद में 8 जून को एक संगीत कार्यक्रम के लिए भी जाना पड़े.
कोर्ट ने कहा कि वह 4 जून तक अपनी वापसी के समय तक पासपोर्ट रख सकेंगे जिससे वह वीजा के लिए फिर से आवेदन कर सकें. सामी के वकील रणबीर सिंह और अमित घाघ ने भरोसा दिलाया कि सामी 5 जून को ओशीवाड़ा पुलिस थाने में अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे.
बहरहाल, जज ने कहा कि 28 मई के बाद फिर से यात्रा करने के लिए उन्हें हाई कोर्ट के सामने फिर से आवेदन करना होगा.