हिट एंड रन केस में भले ही हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया गया हो लेकिन इससे सलमान की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी करने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की है.
बंबई हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बॉलीवुड के भाईजान सलमान को अपनी एसयूवी कार से एक व्यक्ति की जान लेने और चार को घायल करने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
मामले में दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिखते वक्त कहा था कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है. उन सबूतों के आधार पर सलमान खान को दोषी नहीं करार दिया जा सकता.