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रजनीकांत ने हाई कोर्ट से कहा- मैं क्यों चुकाऊं समधी का 65 लाख रुपये का लोन

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने अपने समधी कस्तुरी राजा (फिल्म अभिनेता धनुष के पिता) के 65 लाख रुपये के लोन की गारंटी नहीं ली थी. जबकि एक फाइनेंसर ने यह दावा किया था.

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रजनीकांत ने समधी का लोन चुकाने से किया इनकार
रजनीकांत ने समधी का लोन चुकाने से किया इनकार

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने अपने समधी कस्तुरी राजा (फिल्म अभिनेता धनुष के पिता) के 65 लाख रुपये के लोन की गारंटी नहीं ली थी. जबकि एक फाइनेंसर ने यह दावा किया था.

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याचिकाकर्ता एस. मुकनचंद बोथरा ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म निर्माता कस्तुरी राजा ने साल 2012 में उनसे इस शर्त पर 65 लाख रुपये का कर्ज लिया था कि अगर वह कर्ज की राशि नहीं चुका सके तो इसे रजनीकांत चुकाएंगे.

मद्रास हाई कोर्ट में 22 जून को जब मामला सामने आया तो न्यायमूर्ति रविचंद्र बाबू ने कस्तुरी राजा और रजनीकांत को नोटिस जारी किया था. इस बारे में रजनीकांत का कहना है कि बोथरा इस तरह के कर्ज के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते.

रजनीकांत ने अपनी याचिका में कहा, 'बोथरा को मेरे नाम पर कर्ज नहीं देना चाहिए था. मैंने न ही कर्ज लिया था और न कर्ज की गारंटी ली थी. इसलिए कर्ज की रकम चुकाने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है.'

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