संजय दत्त के साथ आर्म्स एक्ट के तहत सजा पाए यूसुफ मोहसिन नुनवाला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. यूसुफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल की है जिसके मुताबिक यूसुफ ने जो हथियार अपने घर पर रखा था वह सेमी ऑटोमैटिक था जबकि सजा उसे ऑटोमैटिक (AK-56) हथियार रखने के तहत दी गई है.
ध्यान रहे कि ऑटोमैटिक हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा का प्रावधान है वहीं सेमी ऑटोमैटिक हथियार रखने की सजा 3 साल है. कोर्ट नए तथ्य को देखकर चकित रह गया और मामले की जांच में जुट गया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता यूसुफ को पुनरीक्षण याचिका दर्ज करने के लिए कहा है. गौरतलब है कि कोर्ट ने संजय दत्त की पुनरीक्षण (फिर से विचार की याचिका) खारिज कर दी थी. ऐसे में अगर यूसुफ को कोर्ट से राहत मिलती है तो संजय दत्त फिर से बाहर आ सकते हैं.