दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'राम-लीला' के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ये याचिका स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) राष्ट्रवादी शिवसेना ने दायर की थी. याचिका में फिल्म का शीर्षक बदले जाने की मांग की गई थी. एनजीओ का कहना था कि यह लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है. मुख्य न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी. संजयलीला भंसाली द्वारा निर्देशित ये फिल्म 15 नवंबर को प्रदर्शित होने जा रही है.
चीफ जस्टिस एनवी रामना और जस्टिस मनमोहन ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर हम ऐसा कोई निर्देश जारी करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा. कोर्ट ने कहा, 'क्या आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसा ऑर्डर पास करें, जिसमें कहा जाए कि कोई अपने बच्चे का नाम राम नहीं रख सकता.?'