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बिजनेसमैन से मारपीट केस में सैफ अली खान ने कोर्ट का मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकारा

साल 2012 में ताज होटल में ए‍क बिजनेसमेन के साथ की गई मारपीट के आरोप मामले में गुरुवार को सैफ अली खान की कोर्ट में पेशी थी जिसके चलते वह कोर्ट पहुंच गए हैं.

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सैफ अली खान
सैफ अली खान

साल 2012 में ताज होटल में ए‍क बिजनेसमेन के साथ की गई मारपीट के आरोप मामले में गुरुवार को सैफ अली खान की कोर्ट में पेशी थी जिसके चलते वह कोर्ट पहुंच गए हैं.

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मुंबई के किला कोर्ट में सैफ के मामले की सुनवाई हो रही है. इस सुनवाई में कोर्ट ने सैफ अली खान के सामने मध्यस्थता  का प्रस्ताव रखा और सैफ ने कोर्ट के इस प्रस्ताव को स्वीकर कर लिया है. दोनों पक्ष मध्यस्ता पर मोहर लगाने के लिए 27 जुलाई को कोर्ट में  दोबारा पेश होंगे.

पिछली सुनवाई में वह शूटिंग के लिए विदेश में होने की वजह से नहीं आ पाये थे. पिछली तारीख पर सैफ की पेशी से छूट की अर्जी पर अदालत भी नाराज दिखी थी. सैफ अली खान  पर 22 फरवरी 2012 को ताज होटल में मारपीट का मामला दर्ज है. केस के मुताबिक सैफ अली खान अपने दोस्त बिलाल ताजदार अमरोही और शकील अफजल के साथ होटल में डिनर करने गए थे. वहां किसी बात को लेकर उनकी एनआरआई इकबाल शर्मा से झड़प हो गई थी जिसके चलते इकबाल शर्मा ने कोलाबा पुलिस स्टेशन में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी.

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सैफ अली खान और उनके दोस्त बिलाल अमरोही और शक्केल लदाक को मारपीट के आरोप में तब गिरफ्तार कर लिया गया था.  हालांकि, सैफ और उनके दोनों दोस्तों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 325 के तहत आरोप तय किए हैं.

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