सैफ अली खान ने छह साल पुराने एक पुलिस मामले में निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया है. 2012 में सैफ पर एक फाइव स्टार होटल में एक एनआईआर को अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पीटने का आरोप लगा था.
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इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 2013 में सैफ अली खान पर आईपीसी की धारा 365 और 34 के तहत सैफ पर केस चला. लेकिन करीब चार साल बाद 2016 में शिकायतकर्ता इकबाल शर्मा ने आरोपों में धारा 323 जोड़ने की मांग की. जिसके तरह उन्होंने खान पर अपने रिश्तेदार रमनभाई पटेल पर हमले का आरोप गया. पुलिस द्वारा दायर की गई याचिका को कोर्ट अनुमति दे दी. अब सैफ इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट गए हैं.
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बता दें कि सैफ पर 22 फरवरी, 2012 को ताज होटल में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. केस के मुताबिक सैफ अली अपने दोस्त बिलाल ताजदार अमरोही और शकील अफजल के साथ होटल में डिनर करने गए थे. वहां किसी बात को लेकर एनआरआई इकबाल शर्मा से उनकी झड़प हो गई थी. इक़बाल शर्मा ने कोलाबा पुलिस स्टेशन में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी.