सुपरस्टार सलमान खान के 'हिट एंड रन' मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे मंगलवार को फैसला सुनाएंगे.
यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी. अदालत के सामने सलमान के वकील श्रीकांत शिवादे की अंतिम जिरह सोमवार दोपहर पूरी हो गई. इससे पहले मामले में फैसला सुनाने के लिए सोमवार का दिन तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया.
गौरतलब है कि 28 सितंबर, 2002 को सलमान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी कार से पटरी पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था. जिनमें से एक की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हुए थे. सलमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-दो (गैर इरादतन हत्या), धारा 279(तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ड्राइविंग), धारा 337 और 338 (जान जोखिम में डालना और गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 427(गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान) के तहत आरोप तय किए गए हैं. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है.
इसके अलावा उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 34 ए, बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 181(नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना) और 185(नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना) और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं. इनमें भी अलग-अलग सजा का प्रावधान है.
इनपुट: IANS