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आर्म्स एक्ट में बरी हुए सलमान, मगर अगले बुधवार तक अटकी रहेंगी सांसें

ये मामला लूणी थाने में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 2 (16 ),9/51 ,9 /52 वन्य जीव संरक्षण के तहत दर्ज किया गया था. सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे इसमें आरोपी हैं. ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है.

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अभिनेता सलमान खान
अभिनेता सलमान खान

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18 साल पहले 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान हिरण के शिकार में ऐसे फंसे कि उनके पिछले तकरीबन दो दशक कोर्ट का चक्कर लगाते हुए बीते हैं. सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ। इनमें से तीन में सलमान बरी हो चुके हैं जबकि शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसमें 25 जनवरी यानी ठीक एक हफ्ते बाद सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा.

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भवाद काला हिरण शिकार मामला
26-27 सितंबर 1998 को शिकार हुआ. मथानिया थाने में आईपीसी की धारा 147 ,148 149 आईपीसी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 ,39 , 51 , 52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ. निचली अदालत ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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घोड़ा फार्म हाउस काला हिरण शिकार मामला
28-29 सितंबर 1998 की रात को घोड़ा फार्म में 2 हिरणों का शिकार मथानिया पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 147,148,149 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा -9,39,51,52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ. सीजेएम कोर्ट ने अप्रैल 2006 में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई. सजा के खिलाफ सलमान राजस्थान हाईकोर्ट गए और वहां से बरी हो गए. हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

कांकाणी काला हिरण शिकार मामला
ये मामला लूणी थाने में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 2 (16 ),9/51 ,9 /52 वन्य जीव संरक्षण के तहत दर्ज किया गया था. सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे इसमें आरोपी हैं. ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे सहित सभी आरोपियों को 25 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं. यानी आज का बुधवार को सलमान के लिए राहत लेकर आया लेकिन अगले बुधवार को फिर उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा.

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आर्म्स एक्ट
सलमान खान शिकार के जिन मामलों में आरोपी बने उनमें इस्तेमाल हथियार को लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस थाना लूणी में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 3/25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ. सलमान आज इसी केस में बरी हुए हैं.

सलमान हिट एंड रन केस
27-28 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की लैंडक्रूजर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई. बेकरी में काम करने वाले चार-पांच मज़दूर फुटपाथ पर सो रहे थे. एक की मौत हो गई, चार घायल हो गए. सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है.


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