बॉलीवुड स्टार सलमान खान को अवैध हथियार मामले में सीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किये जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की गई है.
जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण में आज अपील पर सुनवाई शुरू हुई और सलमान खान के अधिवक्ता को बीस हजार रुपये के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये गये हैं. अपील की सुनवाई के दौरान आज सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था लेकिन सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे. सलमान के अधिवक्ता आनन्द देसाई और हस्तीमल सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया है.
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डीजे भगवानदास अग्रवाल ने आगामी छह जुलाई को सलमान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिये हैं वहीं जमानत मुचलके पेश करने के भी निर्देश दिये गये है.
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी 2017 ने सलमान खान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं. ऐसे में उनको दोषमुक्त किया जाता है. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था.
आर्म्स केस: 18 साल बाद आया डेढ़ लाइन का फैसला और सलमान हो गए बरी
साल 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हिरन का शिकार करने के आरोप लगे. उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवाल्वर .32 और .22 बोर राइफल बरामद की. इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी. वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हरिणों का शिकार किया, जिसमें उसने रिवॉल्वर व राइफल का इस्तेमाल किया. इस पर सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 27 में मामला दर्ज किया गया था.
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बता दें कि काले हिरण के शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स केस में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया था. जज ने डेढ़ लाइन का फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी किया था.