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सलमान के ड्राइवर के बयान को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर

चर्चित हिट एंड रन मामले में सुपरस्टार सलमान खान की कार के ड्राइवर के दावे को अदालत द्वारा खारिज करने के लिए अभियोजन पक्ष ने बुधवार को एक याचिका दाखिल की. सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने दावा किया है कि वर्ष 2002 में हुए उस हादसे के वक्त सलमान नहीं बल्कि वह कार चला रहा था.

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सलमान खान (फाइल फोटो)
सलमान खान (फाइल फोटो)

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चर्चित हिट एंड रन मामले में सुपरस्टार सलमान खान की कार के ड्राइवर के दावे को अदालत द्वारा खारिज करने के लिए अभियोजन पक्ष ने बुधवार को एक याचिका दाखिल की. सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने दावा किया है कि वर्ष 2002 में हुए उस हादसे के वक्त सलमान नहीं बल्कि वह कार चला रहा था.

इस मामले में अंतिम जिरह को फिर से शुरू करते हुए अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप घारत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे को बताया कि इन 13 वर्षो के दौरान 28 सितंबर, 2002 को हुई दुर्घटना के वक्त सलमान की कार में चौथे व्यक्ति की उपस्थिति कभी सामने नहीं आई. घारत ने सलमान के ड्राइवर द्वारा पिछले सोमवार को दिए गए बयान पर संदेह जताते हुए कहा कि टोयोटा लैंड क्रूजर एक आधुनिक कार है, अगर इसमें कोई खराबी होती तो यह ड्राइवर संकेत कर देती.

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अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घटना के बारे में ड्राइवर द्वारा दिए गए बयान पर ऐतबार करना मुश्किल है, इसलिए अदालत को उसका बयान खारिज कर देना चाहिए. सलमान के ड्राइवर ने पिछले सोमवार को हिट एंड रन मामले को सनसनीखेज मोड़ देते हुए सत्र न्यायाधीश पांडे को बताया कि सलमान की एसयूवी कार वह चला रहा था. कार की रफ्तार ज्यादा नहीं थी. कार का टायर अचानक फट गया था और उसके बाद उसका कार पर नियंत्रण नहीं रहा.

अशोक सिंह ने अदालत को बताया कि उसने ब्रेक लगाने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी की सीढ़ियों पर चढ़ चुकी थी. इस घटना में फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य लोग घायल हुए थे. घारत की दलीलें पूरी होने के बाद सलमान के वकील श्रीकांत शिवादे अपनी दलीलें शुरू करेंगे.

इनपुट: IANS

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