बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की मुसीबत 15 साल पुराने मामले में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. सुनंदा शेट्टी की डिस्चार्ज याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है. वहीं 30 सितंबर को अगली सुनवाई पर उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो सकता है. सुनंदा शेट्टी पर सूरत के 15 साल पुराने प्रफुल्ल साड़ी से रंगदारी मांगने का आरोप है. उन्होंने आरोपों से बरी करने की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. 30 सितंबर को चार्ज फ्रेम की कार्रवाई में कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के लिए कहा है.
प्रफुल्ल साड़ी के संचालक पंकज अग्रवाल के आरोप के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी के साथ उन्होंने साड़ी के विज्ञापन के लिए करार किया था और उसकी पेमेंट भी कर दी थी. पेमेंट मिलने के बावजूद सुनंद शेट्टी और शिल्पा के पिता सुरेंद्र शेट्टी ने रुपए वसूलने के लिए गैंगस्टर फजलू रहमान से उन्हें फोन पर धमकी दिलवाई थी. साल 2003 में पंकज अग्रवाल ने शिल्पा शेट्टी के माता-पिता के खिलाफ उमरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में सुनंदा शेट्टी ने सूरत कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर कर उन्हें आरोपों से बरी करने की मांग की थी.
गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी पंकज अग्रवाल ने फजलू रहमान के जरिए दी जा रही धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस के सामने पेश की है. इसमें 2 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में अंडरवर्ल्ड डॉन समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस केस में शिल्पा शेट्टी की मांग सुनंदा शेट्टी, पिता सुरेंद्र शेट्टी, दिनेश राय, दिलीप पलसेकर को आरोपी बनाया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.