असम के ख्यात सिंगर और म्यूजिशियन जुबीन गर्ग को गुवाहाटी की एक अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है. जुबीन पर तीन साल पहले यह आरोप लगा था कि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर एक नाबालिग बच्चे को थप्पड़ मारा है.
बच्चे के पिता अरुप बोरबोरा वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने पुलिस में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. कोर्ट ने जुबीन को दोषी मानते हुए उन्हें छह माह की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई पिछले माह में होनी थी, लेकिन उस समय जुबीन बीमार थे, इसलिए वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे. शुक्रवार को उनके केस की सुनवाई करते हुए उन्हें धारा 323 और 506 के तहत ये सजा सुनाई गई है. अब जुबीन हाईकोर्ट जा सकते हैं. जुबीन के वकील ने कहा है, 'हम निश्चित तौर पर हाई कोर्ट जाएंगे'.
Assamese & Bollywood singer Zubeen Garg sentenced to jail for 6 months in an assault case, a penalty of Rs 5000 imposed.
— ANI (@ANI) October 6, 2017
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बता दें कि तीन साल पहले जिस दिन जुबीन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके एक दिन बाद ही उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी. दरअसल, जुबीन ने कुछ टीवी न्यूज चैनल पर उस नाबालिग बच्चे का नाम सार्वजनिक कर दिया था, जिसे थप्पड़ मारने का उन पर आरोप लगा था. यह कानून के खिलाफ था.