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जज ने लगाई पुलिस को फटकार, एक्टर करण ओबेरॉय को रेप केस में जमानत

टीवी एक्टर करण ओबरॉय को मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है. करण पिछले एक महीने से जेल में बंद हैं. उन पर एक महिला ने रेप और ब्लैकमेल का आरोप लगाया था.

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एक्टर करण ओबेरॉय
एक्टर करण ओबेरॉय

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टीवी एक्टर करण ओबरॉय को मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है. करण पिछले एक महीने से जेल में बंद थे. उन पर एक महिला ने रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. करण और ये महिला साल 2016 से रिलेशनशिप में थे. करण के वकील दिनेश तिवारी के मुताबिक, जस्टिस रेवाती मोहिते-डेरे ने इस मामले में महिला और पुलिसवालों की आलोचना की और 50,000 रुपये के मुचलके पर एक्टर को जमानत दे दी. 

बता दने कि 34 साल की एक महिला ने 4 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक करण ने अक्टूबर 2017 में शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया था. करण पर आरोप है कि उसने वीडियो भी बनाया था और महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे इस वीडियो को वायरल कर देंगे. 6 मई को करण ओबरॉय को इस मामले में अरेस्ट किया गया था और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था.

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करण ओबरॉय के वकील तिवारी ने कहा कि एफआईआर एकदम गलत है और उनके क्लाइंट यानी करण ने कभी उनसे शादी की बात नहीं की थी. गौरतलब है कि बेल की अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि महिला पर 25 मई को हुए हमले की घटना को उन्होंने खुद ही प्लांट किया था. इस घटना की साजिश में उनके वकील भी शामिल थे. करण ओबेरॉय की फैमिली ने इस मामले में कोर्ट में बेल की अर्जी दी थी, जिसे दोनों पक्षों की दलीलें सामने आने के बाद खारिज कर दिया गया था. इसके बाद करण की फैमिली ने बेल के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज उन्हें जमानत मिल गई है.

जस्टिस डेरे ने पुलिस को इस केस में ठीक से जांच ना करने पर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि इस केस को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है. पुलिस ने अभी तक शिकायत करने वाली महिला का फोन जब्त नहीं किया है. हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी.

बता दें कि 40 साल के अभिनेता करण ने कई टीवी सीरियल्स और विज्ञापनों में काम किया है. करण और इस महिला की साल 2016 में मुलाकात हुई थी. करण ओबेरॉय फिलहाल तलोजा जेल में हैं, उन्हें एक-दो दिन में बरी कर दिया जाएगा.

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