सलमान खान को पांच साल कैद की सजा सुनाने वाले सेशंस कोर्ट के जज डी डब्ल्यू देशपांडे ने फिल्म अभिनेता को कड़ी नसीहत भी दी है. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि अगर सलमान ने वाकई कुछ गलत नहीं किया था तो उस वक्त वह पुलिस के पास न जाकर, घर क्यों भाग गए.
'आज तक' के पास फैसले की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें जज ने कहा, 'अगर आरोपी ने अपराध नहीं किया था तो वह लोगों को इस बात के लिए मना सकते थे कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. लेकिन सलमान ने घटनास्थल पर पुलिस के आने का इंतजार भी नहीं किया और वह अपने घर चले गए. सुबह 10:30 बजे तक उन्होंने खुद को छिपाए रखा.'
आरोपी ने नहीं की कोई सकारात्मक पहल: कोर्ट
कोर्ट ने कहा, 'अगर वाकई सलमान खान ने कुछ गलत नहीं किया था तो वह तुरंत पुलिस के पास जाकर घटना की सूचना दे सकते थे. यह ध्यान में रखने योग्य तथ्य है कि सलमान ने घायलों को अस्पताल में जाकर देखने, उनकी मेडिकल मदद करने या पुलिस के साथ दोबारा घटनास्थल पर पहुंचने जैसा कोई सकारात्मक कदम भी नहीं उठाया.'
जज देशपांडे ने बचाव पक्ष की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बायां टायर हादसे से पहले ही फट गया था. कोर्ट ने माना कि टायर कार के टकराने के बाद फटा. जज ने कहा कि अगर टायर पहले ही फटा होता तो कार बेकरी की दो-तीन सीढ़ियों तक नहीं जाती.
सलमान ही चला रहे थे गाड़ी, पी हुई थी शराब
मामले की सुनवाई के दौरान जज देशपांडे ने कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटिल को भी बुलाया था जो सलमान के पुलिस बॉडीगार्ड थे. पाटिल ने इस मामले के एकमात्र चश्मदीद और शिकायतकर्ता थे. उन्होंने कोर्ट में दावा किया था कि सलमान खान ने शराब पी रखी थी और वही गाड़ी चला रहे थे.
देशपांडे ने बचाव पक्ष की उस वकील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मृतक नूरूल्लाह शरीफ की मौत कार की टक्कर की वजह से नहीं, कार को उठाए जाने के दौरान कार के उस पर गिर जाने से हुई थी. कोर्ट ने माना कि सलमान की कार नूरूल्लाह के ऊपर चढ़ गई थी, जिससे उसकी मौत हुई.
गौरतलब है कि सेशंस कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान को 13 साल बाद पांच साल कैद की सजा सुनाई है. हालांकि इसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें हाई कोर्ट से दो दिन की अंतरिम जमानत मिल गई थी. जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है.