सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान समेत सभी चार लोगों को राहत देते हुए राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में सलमान व अन्य को आइपीसी की धारा 146 के तहत दोषी ठहराने की वकालत की गई थी.