खेल मंत्री अजय माकन ने कहा कि भले ही राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को दिल्ली की अदालत ने आगामी ओलंपिक खेलों के लिये लंदन जाने की अनुमति दे दी है लेकिन उन्हें इस खेल महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए.
माकन ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि जब तक उन्हें सभी आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए. उन्हें स्वयं ही वहां नहीं जाने का फैसला करना चाहिए.’
सीबीआई के विशेष जज तलवंत सिंह ने कलमाड़ी की याचिका पर उन्हें 26 जुलाई से 13 अगस्त तक लंदन जाने की अनुमति दे दी. उन्हें दस लाख रुपये का बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने के लिये कहा गया है.
अदालत ने साफ किया है कि कलमाड़ी को केवल ओलंपिक के उद्देश्य से लंदन जाने की अनुमति दी गयी है.
न्यायमूर्ति ने कहा, ‘आरोपी नंबर एक (कलमाड़ी) एथलेटिक्स महासंघों के अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएएएफ) के सदस्य और एशियाई एथलेटिक्स संघ (एएए) के अध्यक्ष हैं तथा उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों की जिरह पहले ही पूरी हो चुकी है. इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जिरह जारी है और इसके निष्कर्ष के आने में समय लगेगा. इसलिए कलमाड़ी की याचिका को अनुमति दी जाती है.’
कलमाड़ी ने अदालत में यूनाईटेड किंगडम जाने की अनुमति मांगी थी.
उन्होंने आईएएएफ परिषद के आमंत्रण, ओलंपकि के कार्यक्रम तथा संघ के महासचिव एस्सार गैब्रियल द्वारा भेजे गये टिकट का विवरण भी पेश किया था.