नया साल दस्तक देने वाला है और वर्षों पुराने श्रम कानूनों में सुधारों के कई प्रस्ताव अभी अटके हैं. ट्रेड यूनियनों ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है. उनका कहना है कि अगर संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं किया जाएगा, तो वे 2016 में भी हड़ताल पर जाएंगे.
साल 2016 में होंगे कई बड़े सुधार
श्रम सुधारों से संबंधित कई प्रस्ताव इस साल मेज तक पहुचें. नरेंद्र मोदी सरकार के भारत को कारोबार के लिहाज से आसान बनाने के लिए ये श्रम सुधार खासे महत्वपूर्ण हैं. लेकिन श्रम क्षेत्र की राजनीति और अर्थशास्त्र की वजह से इनमें से एक भी प्रस्ताव को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका. सरकार का इरादा अब इनमें से कई बड़े श्रम सुधारों को नए साल 2016 में आगे बढ़ाने का है. इनमें 44 मौजूदा केंद्रीय कानूनों का चार श्रम संहिताओं में एकीकरण का सुधार भी शामिल है.
उद्योग और श्रमिकों के बीच दोस्ताना माहौल
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि हम उद्योग और श्रमिकों के बीच अधिक दोस्ताना माहौल चाहते हैं. चार प्रस्तावित संहिताएं- औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा संहिताएं हैं. श्रम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि इससे कारोबार करना सुगम हो सकेगा, कानूनी का सरलीकरण होगा और रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा.
नियमों को सरल बनाना चाहती है सरकार
एक बड़े बदलाव के तहत सरकार हायर और फायर नियम को सरल करना चाहती है और श्रमिकों के लिए यूनियन बनाने को मुश्किल करना चाहती है. इसके अलावा व श्रमिकों को नौकरी से निकालने पर मिलने वाले पैकेज को तीन गुना बढ़ाना चाहती है. वर्ष 2015 में सरकार के श्रम कानून में सुधार के प्रयासों को श्रमिक संगठनों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा. विरोध करने वालों में विपक्षी दलों से संबद्ध ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ भी शामिल थी. यूनियनों ने श्रम सुधारों के खिलाफ अगले साल एक और आम हड़ताल की धमकी दी है.
यूनियनों ने फिर से हड़ताल की दी चेतावनी
एटक और इंटक के नेताओं ने कहा है कि सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों को चर्चा के लिए यूनियनों के समक्ष न रखा तो यूनियनें हड़ताल को विवश होंगी. भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से जिम्मेदारी के साथ सहयोग की नीति अपनाने को कहा है. मंत्रालय ने तीन श्रम कानूनों- ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनिमय और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम को औद्योगिक संबंधों के लिए श्रम संहिता नाम से एक एकीकृत करने के विधेयक का मसौदा तैयार किया है.
ये हैं मजदूर संगठनों की 12 मांगें-
1. बोनस की अधिकतम सीमा खत्म की जाए. सरकार ने बोनस की सीमा 3000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.
2. न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये तय हो. इसमें खाने-पहनावे का खर्च शामिल न किया जाए. सरकार इसे भी शामिल करना चाहती है.
3. कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां बंद हों, पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर रखे लोगों को स्थायी कर्मियों के बराबर वेतन मिले, वही सारे नियम लागू हों.
4. सभी कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी नेट मुहैया कराया जाए. केंद्र सरकार श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधन हर हाल में वापस ले.
5. कमोडिटी मार्केट में वायादा कारोबार पर रोक लगे और PDS के जरिये महंगाई कम की जाए.
6. रोजगार के अवसर पैदा कर बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएं.
7. सारे श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो और उन्हें न बदला जाए.
8. सभी मजदूरों को कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिले.
9. केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश पर पूरी तरह रोक लगे.
10. ट्रेड यूनियंस के लिए 45 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए.
11. श्रम कानून में कंपनियों के हित वाले संशोधनों पर रोक लगाई जाए.
12. रेलवे, बीमा और रक्षा क्षेत्र में FDI को खत्म किया जाए.