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मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वो धारा... जिस कारण तिहाड़ जेल से बाहर आ सके AAP सांसद संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह को कुछ शर्तोंं के साथ रिहा किया गया है.

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संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. (फोटो-पीटीआई)
संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. (फोटो-पीटीआई)

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. अब बुधवार को उनकी रिहाई हो गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की कुछ शर्तें तय की हैं.

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संजय सिंह को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है. अगर जाते हैं तो बताना होगा. उनको पासपोर्ट भी जमा करना होगा. इतना ही नहीं, बाहर रहते हुए संजय सिंह केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते.

संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया गया था. तब से ही संजय सिंह जेल में थे और करीब-करीब छह महीने बाद बाहर आए हैं.

संजय सिंह को ऐसे वक्त जमानत मिली है, जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसी मामले में जेल भेजे गए हैं. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 

मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, तब ईडी ने इसका विरोध भी नहीं किया. ईडी ने साफ कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है, तो इससे उसे कोई ऐतराज नहीं है.

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संजय सिंह को कैसे मिली जमानत?

संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले सुनवाई कर रही थी.

सुनवाई के दौरान बेंच ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू को बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है और जो 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है, उसकी जांच ट्रायल में हो जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर संजय सिंह को मेरिट के आधार पर जमानत दी जाती है, तो प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 45 के तहत, प्रथम दृष्टया दिखाना होगा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है. इसका असर केस के ट्रायल पर पड़ सकता है.

इसके बाद कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या उन्हें संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत है? इस पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो इससे एजेंसी को कोई ऐतराज नहीं है.

कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में ये भी साफ किया कि संजय सिंह को मिली रियायत को नजीर की तरह न समझा जाए. इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि इस आधार पर दूसरा आरोपी ऐसी ही राहत का दावा नहीं कर सकता.

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यह भी पढ़ें: दो करोड़ की रिश्वत का आरोप, दिनेश अरोड़ा की गवाही... संजय सिंह की जेल से बेल तक की पूरी कहानी

पर क्या है ये धारा 45?

संजय सिंह को जमानत मिलने के पीछे पीएमएलए की धारा 45 ही है. दरअसल, इस कानून की धारा 45 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को जमानत देने की दो शर्तें हैं.

पहली शर्त है कि प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो कोई अपराध नहीं करेगा. 

और दूसरी शर्त ये है कि आरोपी को जमानत देने से पहले कोर्ट सरकारी वकील को बेल ऐप्लीकेशन का विरोध करने का मौका देगी.

यही कारण है कि संजय सिंह को जमानत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या उन्हें उनकी हिरासत की जरूरत है?

यह भी पढ़ें: मुख्य सचिव की रिपोर्ट, CBI-ED का केस... दिल्ली के शराब घोटाले की ABCD, जिसमें फंस गए सिसोदिया से केजरीवाल तक

क्या इससे बाकी नेताओं को राहत मिलेगी?

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. इससे पहले ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के. कविता को गिरफ्तार किया था. जबकि, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से ही जेल में बंद है.

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संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में बंद सीएम केजरीवाल समेत बाकी नेताओं को भी राहत मिल सकती है. हालांकि, इसकी गुंजाइश न के बराबर है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह को जमानत देने को लेकर ईडी से पूछा था. ईडी ने जब आपत्ति नहीं जताई तो बेंच ने कहा कि एएसजी राजू का कहना है कि अगर संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. इसलिए संजय सिंह को ट्रायल चलने तक जमानत पर रिहा किया जाता है. 

हालांकि, कोर्ट ने ये भी साफ-साफ कहा कि संजय सिंह की जमानत की रियायत को 'मिसाल' नहीं माना जाएगा. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सीएम केजरीवाल समेत जेल में बंद बाकी नेताओं को ज्यादा मदद नहीं मिल सकेगी.

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