scorecardresearch
 

गठबंधन का नाम 'INDIA' रख मुश्किल में विपक्षी पार्टियां! जानें कैसे फंस सकता है कानूनी पेच

बेंगलुरु में दो दिन तक मंथन के बाद विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम 'I.N.D.I.A.' रखा, लेकिन अब इसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने पर दिल्ली पुलिस में शिकायत हो गई है. ऐसे में जानते हैं कि कैसे इस नाम की वजह से विपक्षी पार्टियां कानून पचड़े में फंस सकती हैं?

Advertisement
X
गठबंधन का नाम INDIA रखने की शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है. (फाइल फोटो-PTI)
गठबंधन का नाम INDIA रखने की शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है. (फाइल फोटो-PTI)

विपक्षी पार्टियों के गठबंधन 'I.N.D.I.A.' पर बवाल खड़ा हो गया है. गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने पर दिल्ली पुलिस में शिकायत हो गई है. शिकायतकर्ता ने ऐसा नाम रखने को कानून का उल्लंघन बताया है. ये शिकायत अवनीश मिश्रा नाम के शख्स ने बाराखंबा रोड पुलिस थाने में दर्ज कराई है. इस शिकायत में उन्होंने सभी 26 पार्टियों को आरोपी बनाने की अपील की है. बेंगलुरु में दो दिन तक चली विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने का फैसला लिया गया था. इसका फुल फॉर्म 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस' है. 

Advertisement

शिकायत में क्या कहा गया है?

- बुधवार को अवनीश मिश्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चुनाव और जनता को प्रभावित करने के लिए I.N.D.I.A. नाम रखा गया है, जो गलत है.

- उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है, ये साफ दिखाई देता है कि राजनीतिक पार्टियों ने अपने गठबंधन के नाम के रूप में I.N.D.I.A. नाम का इस्तेमाल करके एम्ब्लेम्स एक्ट की धारा 3 का उल्लंघन किया है. 

- मिश्रा ने अपनी शिकायत में पुलिस ने इन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है. हालांकि, पुलिस ने अब तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है.

क्या कानूनी पचड़े में फंस सकता है विपक्ष?

- राष्ट्र के प्रतीकों, नामों और चिन्हों के गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से 1950 से एक कानून है. 

Advertisement

- इसका नाम- एम्ब्लेम्स एंड नेम्स (प्रिवेन्शन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट यानी प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) कानून है. 

- इस कानून की धारा 3 के तहत, कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार, पेशे, पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन के लिए राष्ट्रीय प्रतीक, नाम या चिन्हों का इस्तेमाल नहीं कर सकता. हालांकि, केंद्र सरकार ने कुछ मामलों में इनका उपयोग करने की अनुमति दी है.

- इस कानून की धारा 5 में ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था धारा 3 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 500 रुपये तक के जुर्माना देना पड़ सकता है.

तो अब आगे क्या?

- अगर पुलिस इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज करती है, तो फिर राजनीतिक पार्टियों से इस पर सफाई मांगी जा सकती है.

- इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचेगा. फिर ये सब कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो राजनीतिक पार्टियों को 'I.N.D.I.A.' शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत देती है या नहीं?

 

Advertisement
Advertisement