दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक बुजुर्ग शख्स मजे से बीड़ी सुलगाते हुए नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग शख्स पहले बीड़ी जलाता है और फिर जलती हुई माचिस की तीली वहीं फर्श पर फेंक देता है.
सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली मेट्रो ने इस पर जवाब दिया. दिल्ली मेट्रो ने बयान जारी कर कहा, 'हम ऐसे किसी भी आपत्तिजनक व्यवहार का पता लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड के जरिए जांच करते हैं. हम जनता से अपील करते हैं ऐसे मामलों को तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके.'
दिल्ली मेट्रो ने कहा कि सार्वजनिक शिष्टाचार समेत कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है.
मेट्रो में स्मोकिंग कर सकते हैं?
वैसे तो दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान सिगरेट-बीड़ी या माचिस-लाइटर ले जाने पर मनाही नहीं है, लेकिन स्टेशन या ट्रेन के अंदर स्मोकिंग करने पर रोक है. एक यात्री अपने साथ एक पैकेट सिगरेट और एक लाइटर या माचिस ले जा सकता है.
दिल्ली मेट्रो की गाइडलाइंस के मुताबिक, मेट्रो स्टेशन या ट्रेन के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते. ऐसा करना दंडनीय अपराध है. अगर सिगरेट या बीड़ी पीते पकड़े जाते हैं तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
शराब ले जा सकते हैं, पी नहीं सकते
जिस तरह से मेट्रो में सिगरेट-लाइटर तो ले जा सकते हैं लेकिन ट्रेन के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते. उसी तरह से शराब की बोतल भी ले जाई जा सकती है, लेकिन ड्रिंक नहीं कर सकते.
दिल्ली मेट्रो ने इसी साल जून में अपनी पॉलिसी में बदलाव किया था. इसके बाद सफर के दौरान शराब की दो सीलपैक बोतल को ले जाया जा सकता है. हालांकि, ट्रेन के अंदर शराब पीने पर रोक ही है.
दिल्ली मेट्रो का ये नियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी सभी लाइन पर लागू होता है. हर यात्री अपने साथ शराब की दो बोतल कैरी कर सकता है.
अगर कोई व्यक्ति मेट्रो के अंदर शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. साथ ही उसे उसी वक्त मेट्रो से उतार दिया जाता है.
और क्या-क्या नहीं कर सकते मेट्रो के अंदर?
- अगर कोई व्यक्ति मेट्रो के अंदर शराब पीता, थूकता, फर्श पर बैठा, किसी से लड़ाई-झगड़ा करते या फिर कोई हथियार ले जाते हुए पाया जाता है तो उससे 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है.
- अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर कुछ लिखते, पोस्टर चिपकाते या फिर कोच में लगे पोस्टर को हटाने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है.
- मेट्रो ट्रैक पर गैरकानूनी तरीके से एंट्री करने या फिर चलने पर 150 रुपये का जुर्माना लगता है. अगर कोई पुरुष महिला कोच में आ जाता है तो ऐसा करने पर 250 रुपये का जुर्माना लगता है.
- वहीं, अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के सफर करता है तो उसपर 50 रुपये या फिर अधिकतम किराया वसूला जाता है. मेट्रो के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करता है तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है.
- मेट्रो के अंदर अनअथॉराइज्ड तरीके से कोई सामान बेचते हुए पकड़े जाने पर 400 रुपये और टिकट बेचने पर 200 रुपये का जुर्माना लगता है.