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नसबंदी और पोटेंसी टेस्ट से आरोपी उलझा रहा केस, दिल्ली रेप केस में अब तक क्या-क्या खुलासे हुए?

दिल्ली के चर्चित बुराड़ी रेप कांड के आरोपी प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी जेल में है. प्रेमोदय खाखा पर नाबालिग लड़की से रेप करने और उसे प्रेग्नेंट करने का आरोप है. जबकि, उसकी पत्नी सीमा रानी पर उसका साथ देने का इल्जाम है. इस बीच आरोपी जांच को उलझाने की भी कोशिश कर रहा है. ऐसे में जानते हैं कि अब तक क्या-क्या सामने आया है? दोषी पाए जाने पर क्या सजा हो सकती है?

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आरोपी प्रेमोदय खाखा. (फाइल फोटो)
आरोपी प्रेमोदय खाखा. (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार के सस्पेंडेड अफसर प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी प्रेमोदय खाखा पर नाबालिग लड़की से रेप करने और उसे प्रेग्नेंट करने का आरोप है. वहीं, उसकी पत्नी सीमा रानी पर लड़की को अबॉर्शन पिल्स देने का इल्जाम लगा है. 

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प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी को पुलिस ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. हालांकि, मामले में एफआईआर 13 अगस्त को ही दर्ज हो गई थी. 

आरोपी पति-पत्नी को अलग-अलग अदालत में पेश किया गया था. इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया. अदालत ने बुधवार को दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

इस बीच आरोपी के वकील ने दावा किया था कि 20 साल पहले उसकी नसंबदी हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट भी करवाया. पोटेंसी टेस्ट से पता चलता है कि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न कर सकता है या नहीं.

अब तक क्या-क्या सामने आया?

- आरोपी प्रेमोदय पर नाबालिग लड़की के रेप का आरोप है. आरोप है कि उसने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच कई बार नाबालिग का रेप किया.

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- इस दौरान पीड़िता प्रेग्नेंट भी हो गई. उसकी प्रेग्नेंसी रोकने के लिए आरोपी की पत्नी सीमा ने पीड़िता को अबॉर्शन पिल्स दीं. 

- न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 31 अक्टूबर 2020 को पहली बार पीड़िता का रेप किया. आरोपी ने पीड़िता को पानी दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और फिर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.

- पुलिस के मुताबिक, जब पीड़िता ने सीमा रानी को इस बात की जानकारी दी, तो उसने उस पर ही दोष मढ़ दिया. पीड़िता ने ये भी बताया है कि रानी उसके साथ सख्त थी और एग्जाम में कम नंबर आने पर उसे पीटती थी.

- पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने ये सोचकर आपबीती अपनी मां को इसलिए नहीं बताई कि वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी.

आरोपी अफसर प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी.

आरोपी गुमराह करने की कोशिश कर रहा!

- प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी से पुलिस पूछताछ कर रही है. इस बीच आरोपी जांच को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं.

- आरोपी के वकील ने दावा किया है कि 20 साल पहले उसकी नसबंदी हो गई थी, इसलिए पीड़िता के प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं है.

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- वहीं, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है. उसका ये भी कहना है कि पीड़िता का परिवार कई बार उसके घर आया था. इसकी जांच की जा रही है. 

भागने की फिराक में थे आरोपी?

- आरोपियों के दो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. एक फुटेज में दिख रहा है कि रविवार को आरोपी और उसकी पत्नी उस चर्च में गए थे, जहां पीड़िता से उनकी मुलाकात हुई थी.

- पीड़िता ने अपने बयान में ये भी बताया है कि आरोपी ने चर्च में भी उसके साथ छेड़खानी की थी. आरोपी इस चर्च का सचिव भी है.

- दूसरा फुटेज उनकी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले का है. इसमें आरोपी पति-पत्नी भागने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि दोनों अग्रिम जमानत के लिए अपने वकील से मिलने जा रहे थे.

रविवार को चर्च गया था आरोपी प्रेमोदय.

कितनी हो सकती है आरोपियों को सजा?

- पॉक्सो एक्टः पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. इस कानून को 2012 में लाया गया था. पॉक्सो एक्ट में मौत की सजा का भी प्रावधान है. इस कानून के तहत उम्रकैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे. 

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- आईपीसी धारा 376(2)(f): महिला का रिश्तेदार, गार्जियन, शिक्षक या भरोसेमंद व्यक्ति उसके साथ रेप का दोषी पाया जाता है तो 10 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. जुर्माने का भी प्रावधान है.

- आईपीसी धारा 509: शब्दों या इशारों से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर ये धारा लगती है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है.

- आईपीसी धारा 506: किसी को आपराधिक धमकी देने पर इस धारा के तहत केस दर्ज होता है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर दो साल की जेल की सजा हो सकती है.

- आईपीसी धारा 323: अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तब ये धारा लगती है. इस धारा में दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है.

- आईपीसी धारा 313: किसी महिला का उसकी सहमति के बगैर अबॉर्शन करवाने पर इस धारा के तहत दोषी ठहराया जाता है. इसमें 10 साल की जेल के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है. 

- आईपीसी धारा 120B: आपराधिक साजिश रचने पर ये धारा लगाई जाती है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसमें मौत की सजा या 2 साल या उससे ज्यादा समय के लिए जेल की सजा का प्रावधान है, तो फिर उसे उतनी ही सजा होगी. लेकिन 2 साल या उससे कम की जेल वाले अपराध में आपराधिक साजिश का दोषी पाया जाता है तो 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है.

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क्या है मामला?

- आरोपी प्रेमोदय खाखा और पीड़िता के पिता, दोनों अच्छे दोस्त थे. 1 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, पिता की मौत होने के बाद आरोपी प्रेमोदय पीड़िता को अपने घर ये कहकर ले आया था कि वो उसकी देखरेख करेगा.

- पीड़िता आरोपी के घर पर नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक रही. इस दौरान महीनों तक आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता जब प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी की पत्नी ने उसे अबॉर्शन पिल्स दे दीं. जनवरी 2021 में पीड़िता अपने घर वापस लौट गई थी.

- पीड़िता के साथ जब ये सब हुआ, तब उसकी उम्र 14 साल थी. अभी वो 12वीं क्लास में पढ़ रही है. अपने साथ हुई इस ज्यादती की वजह से पीड़िता मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने काउंसलर को आपबीती बताई.

- एक दिन पीड़िता को जब एंग्जायटी अटैक आया तो उसे अस्पताल ले जाया गया. यहां उसने काउंसलर को अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में सब बता दिया. इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ.

 

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