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कांग्रेस अब 'मुस्लिम आरक्षण' पर फंसी! कर्नाटक सरकार का वो फैसला, जिससे राज्य के सभी मुसलमानों को मिला OBC कोटा

लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस अब मुस्लिम आरक्षण पर भी फंसती नजर आ रही है. पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया है और उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर कांग्रेस को घेरा है. ऐसे में जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है?

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कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार.
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार.

'संपत्ति को बांटने' पर घिरी कांग्रेस अब 'मुस्लिम आरक्षण' पर भी फंसती नजर आ रही है. ये अब लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सभी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में डालकर इस समाज के लोगों को मिलने वाला आरक्षण काट दिया.

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छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और पाप किया है. मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी बना दिया है. यानी, हमारे ओबीसी समाज को जो लाभ मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया.'

मुस्लिम आरक्षण का ये मुद्दा अब बढ़ता जा रहा है. पर क्या ऐसा सच में हुआ है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद हंसराज अहीर ने बताया कि कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है. इसकी ही एक कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल कर लिया गया है. इससे कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिल गया. 

क्या है पूरा मामला?

- कर्नाटक में 32 फीसदी ओबीसी आरक्षण है. इसे पांच कैटेगरी- 1, 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है. कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं. इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है. 

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- कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं. इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है.

- तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है. इस तरह से सभी मुस्लिमों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है.

- बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है. इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है. ये आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिलता है.

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इसका असर क्या?

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक, कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.92 फीसदी है. 30 मार्च 2002 को कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी.

- कर्नाटक सरकार ने कैटेगरी 1 में 17 और कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियों को शामिल कर उन्हें ओबीसी माना है. अब बाकी मुस्लिम जातियों को एक नई कैटेगरी 2B बनाकर उसमें शामिल कर दिया गया है. और सभी मुस्लिमों को ओबीसी के लिए निर्धारित 32 फीसदी कोटे से ही आरक्षण दिया जा रहा है.

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- इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग का दावा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कैटेगरी को नहीं बांटा गया है. इससे सभी मुस्लिमों को निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित 32% सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है.

- इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू हैं. हंसराज अहीर ने बताया कि कर्नाटक सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सरकारी कॉलेजों में पीजी की कुल 930 सीटें थीं, जिनमें से 150 सीटें ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को दी गई हैं. उन्होंने कहा कि कायदे से मुस्लिमों को 4% सीटें देनी चाहिए थीं, लेकिन ये 16% से ज्यादा है.

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कर्नाटक सरकार का क्या है कहना?

- पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कर्नाटक सरकार से कई बार इसे लेकर जवाब मांगा गया है, लेकिन कुछ सही जवाब नहीं आया.

- उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को जो जवाब आया है, उसमें कर्नाटक सरकार ने लिखा है कि 'मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न धर्म हैं.'

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- हंसराज अहीर ने बताया कि उनसे पूछा गया है कि किस आधार पर मुस्लिमों को ये आरक्षण दिया जा रहा है तो उनकी तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया है.

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