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कितने विधायकों के वोट से चुना जाता है एक सांसद? जानें राज्यसभा चुनाव की पूरी ABCD

खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे. यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट पर चुनाव होने हैं. बाकी 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं. मंगलवार शाम तक ही नतीजे भी आ जाएंगे.

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राज्यसभा के लिए हर दो साल में चुनाव होते हैं. (फाइल फोटो)
राज्यसभा के लिए हर दो साल में चुनाव होते हैं. (फाइल फोटो)

Rajya Sabha Elections 2024: राज्यसभा की खाली सीटों के लिए आज चुनाव होंगे. वैसे तो 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव होने थे. लेकिन 12 राज्यों की 41 सीटों पर राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं. अब तीन राज्यों की 15 सीटों पर वोटिंग होगी.

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जिन तीन राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है. 

हिमाचल प्रदेश की एक सीट कांग्रेस के पास जाना लगभग तय है. इसी तरह यूपी की 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत भी तय मानी जा रही है. कर्नाटक में भी कांग्रेस को तीन सीट तो मिल ही जाएगी. 

यूपी और कर्नाटक में एक-एक सीट पर पेच फंसता नजर आ रहा है. उसकी वजह ये है कि दोनों ही जगह एक-एक उम्मीदवार ज्यादा है. यूपी की 10 सीटों पर 11 तो कर्नाटक की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार हैं.

ऐसे में जानते हैं कि राज्यसभा की सीट जीतने के लिए कितने विधायकों के वोट की जरूरत होती है? वोटिंग का फॉर्मूला क्या होता है?

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कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव?

राज्यसभा के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं. इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते. राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है.

होता ये है कि राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें 1 जोड़ा जाता है. फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है. इससे जो संख्या आती है, उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है.

इसे ऐसे समझिए, यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है. इसमें 1 जोड़ा तो होता है 11. यूपी में वैसे तो विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, लेकिन मौजूदा समय में 4 सीटें खाली हैं, इसलिए 399 विधायक हैं. अब 399 से 11 का भाग दिया तो संख्या आई 36.272. जिसे 36 माना जाएगा. अब इसमें 1 जोड़ा तो संख्या आई 37. यानी, राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी.

राज्यसभा चुनाव के लिए सभी विधायक सभी उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं करते हैं. एक विधायक एक ही बार वोट कर सकता है. उन्हें बताना पड़ता है कि पहली पसंद कौन है और दूसरी पंसद कौन है. 

1 लाख मिलती है सैलरी

राज्यसभा के सदस्यों की एक महीने की सैलरी 1 लाख रुपये होती है. इसके अलावा अगर सदस्य अपने आवास से ही ड्यूटी कर रहे हैं तो हर दिन 2 हजार रुपये का भत्ता भी मिलता है. 

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राज्यसभा से जुड़े काम के लिए सदस्य यात्रा कर रहे हैं, तो उसका खर्चा भी नहीं लगता. सदस्य हवाई या रेलवे के अलावा किसी भी माध्यम से यात्रा करते हैं तो उसका खर्च सरकार देती है.

हर सदस्य को एक फ्री पास भी मिलता है, जिसके जरिए वो किसी भी ट्रेन में किसी भी वक्त मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं. इस पास पर सदस्य के अलावा और कोई यात्रा नहीं कर सकता. इसके अलावा एक पास और मिलता है, जिसकी मदद से सदस्य अपनी पत्नी या किसी साथी के साथ फ्री में फर्स्ट एसी में सफर कर सकते हैं.

राज्यसभा सदस्य को निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी मिलता है. इसके अलावा राज्यसभा सांसद को आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और मेडिकल सुविधा भी मिलती है. 

रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद को हर महीने 25 हजार रुपये पेंशन मिलती है. अगर कोई 5 साल से ज्यादा समय से सदस्य है तो हर साल के हिसाब से 2 हजार रुपये पेंशन में और जुड़ जाते हैं. यानी, अगर कोई 10 साल सदस्य है तो उसे हर महीने 35 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. ये पेंशन हर 5 साल में बढ़ती है. अगली बार 1 अप्रैल 2023 को पेंशन बढ़ेगी.

100 साल से भी पुरानी है राज्यसभा

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राज्यसभा का इतिहास 1919 से मिलता है. ब्रिटिश इंडिया में उस समय एक ऊपरी सदन बनाया गया था. तब इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था. आजादी के बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया. 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया.

राज्यसभा कभी भंग नहीं होती. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है. इसके एक तिहाई सदस्यों हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं. इसलिए हर दो साल में चुनाव होते हैं. 

राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं. इनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं. किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, ये वहां की आबादी के आधार पर तय होता है. जैसे सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो यहां 31 सीटें हैं. वहीं, 18 सीटें तमिलनाडु में हैं. जबकि, कई छोटे राज्य ऐसे हैं जहां एक-एक ही सीट है. 

कौन बन सकता है राज्यसभा सदस्य?

राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है. उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो, वहीं का रहने वाला हो.

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