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'चूहे की हत्या' में फंसा युवक, आपको भी ये गलती पड़ सकती है भारी

यूपी के बदायूं जिले में मनोज कुमार नाम के शख्स पर एक चूहे की निर्मम हत्या करने का आरोप लगा है. इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है. ये केस इतना बढ़ गया है कि चूहे का पोस्टमॉर्टम तक कराया जा चुका है. ये पूरा मामला क्या है और आरोपी को कितनी सजा हो सकती है? जानें...

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बदायूं में चूहे की हत्या का मामला 24 नवंबर का है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बदायूं में चूहे की हत्या का मामला 24 नवंबर का है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक चूहे की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या का आरोप मनोज कुमार नाम के शख्स पर लगा है. इस मामले में बदायूं पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है. 

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मनोज कुमार के खिलाफ एनिमल एक्टिविस्ट विकेंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई थी. विकेंद्र शर्मा ने इस मामले में लिखित में शिकायत दी थी. अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि मनोज कुमार ने चूहे की पूंछ पर पत्थर बांधकर उसे नाले में फेंक दिया. उनका दावा है कि उन्होंने नाले में कूदकर चूहे को बाहर भी निकाला, लेकिन वो बच नहीं सका.

विकेंद्र शर्मा पीपल्स फॉर एनिमल्स नाम की संस्था से जुड़े हैं. दावा है कि इस संस्था की चेयरपर्सन मेनका गांधी हैं. 

इस चूहे का पोस्टमॉर्टम बरेली स्थित इंडियन वेटरनी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) में हो चुका है. वहीं, विकेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मनोज कुमार के खिलाफ IPC की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण कानून की धारा 11 (1) (L) के तहत FIR दर्ज कर ली है.

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क्या है पूरा मामला?

- ये पूरा मामला 24 नवंबर का बताया है जा रहा है. विकेंद्र शर्मा ने अपनी शिकायत ट्विटर पर भी साझा की है. 

- इसके मुताबिक, 24 तारीख को एक व्यक्ति एक चूहे को उसकी पूंछ में बांधकर नाले में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा था. जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी व्यक्ति ने चूहे को नाले में डुबो दिया. 

- इसके बाद विकेंद्र ने नाले में कूदकर चूहे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो मर चुका था. पूछने पर उसने अपना नाम मनोज कुमार बताया और धमकी दी कि मैं ऐसे ही मारता हूं और आगे भी मारता रहूंगा, जो करना है कर लो.

- इस मामले में विकेंद्र शर्मा ने आईपीसी की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण कानून की धारा 11 (1) (L) के तहत केस दर्ज करने की मांग की थी. 

- विकेंद्र शर्मा ने aajtak.in को बातचीत में बताया कि लोग इस बात को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन यहां मामला उसकी 'क्रूरता' का है. उनका कहना है कि उसने कितनी क्रूरता से उस चूहे को मारा और धमकी भी दे रहा है कि वो आगे भी ऐसा करता रहेगा.

पुलिस ने क्या किया?

- विकेंद्र शर्मा की शिकायत पर बदायूं पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनोज से कई घंटों तक पूछताछ भी की गई.

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- वहीं, अब केस भी दर्ज कर लिया गया है. हालांकि, अब तक उसे गिरफ्तार किया गया है या नहीं? इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.

- इसके अलावा विकेंद्र ने चूहे के शव को कोतवाली थाने में छोड़ दिया था. बरेली में उसका पोस्टमॉर्टम भी हो चुका है. फिलहाल रिपोर्ट आनी बाकी है.

- विकेंद्र शर्मा ने बताया कि मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया. 

कितनी हो सकती है सजा?

- IPC की धारा 429 किसी जानवर की हत्या करना या अपाहिज करने को अपराध बनाती है. ये धारा कहती है कि अगर किसी जानवर की हत्या की जाती है, उसे जहर दिया जाता है या फिर अपाहिज किया जाता है, तो दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

- वहीं, पशु क्रूरता निवारण कानून की धारा 11 (1) (L) के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर के हाथ-पैर काटता है या बिना वजह ही क्रूर तरीके से उसकी हत्या करते है, तो ऐसा करने पर दोषी पाए जाने पर तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. 

संविधान क्या कहता है?

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संविधान का अनुच्छेद 51 (A) (g) कहता है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है. यानी, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बनाए रखे.

 

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