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यूपी के पंचायत चुनाव में ओबीसी का रहेगा बोलबाला

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 17 मार्च की देर रात पंचायतों के पदों और सीटों के आरक्षण और आवंटन के बारे में नया शासनादेश जारी किया किया है. पंचायत चुनाव के नवीनतम आरक्षण में सर्वाधि‍क सीटें ओबीसी के खाते में गई हैं.

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो
अपडेटेड 18 मार्च , 2021

यूपी में में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पदों का आरक्षण व आवंटन वर्ष 2015 के आधार पर ही होगा. वर्ष 2015 में जो सीट जिस जाति के लिए आरक्षित हुई थी, इस बार के चुनाव में वह सीट उस जाति के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी. प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 15 मार्च को हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए बुधवार की देर रात पंचायतों के पदों और सीटों के आरक्षण और आवंटन के बारे में शासनादेश जारी किया. पंचायत चुनाव के नवीनतम आरक्षण में सर्वाधि‍क सीटें ओबीसी के खाते में गई हैं.

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा 17 मार्च की देर रात सभी जिलाधि‍कारियों को भेजे गए शासनादेश में कहा गया है कि 15 मार्च को हाइकोर्ट के आदेश के पालन के अनुसार, इस साल 11 फरवरी को पंचायतों की सीटों व पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए जारी शासनादेश निरस्त कर नया शासनादेश जारी किया गया है. इस नए शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लॉक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58,194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी. राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एस.टी, एस.सी. और ओबीसी के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी व एससी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी.

शासनादेश में कहा गया है कि वर्ष 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों की जो सीटें जिन जातियों के लिए आरक्षित की गई थीं, इस बार के चुनाव के लिए वह सीटें उन जातियों के लिए आरक्षित नहीं की जाएंगी. सबसे पहले महिला की सीट का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा जो वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में महिला श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं.

ग्राम प्रधान पद पर सर्वाधि‍क सीटें ओबीसी को

ग्राम प्रधान पद के लिए 15,712 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई हैं. वहीं एसटी जाति के लिए 330 गांव आरक्षित हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है. एससी के लिए 16 सीटों को आरक्षित किया गया है. इनमें से 6 महिला एवं एससी अन्य के लिए है. ओबीसी के लिए 20 सीटें हैं जिनमें से महिला के लिए सात और 13 अन्य ओबीसी के लिए है. महिलाओं के लिए 12 और समान्य 27 सीटें आरक्षित हैं. इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख के लिए एसटी के लिए 5, एससी के लिए 17 और ओबीसी के लिए 223 सीटें आरक्षित हुई हैं.

26 मार्च तक जारी होगी फाइनल लिस्ट  

यूपी पंचायत चुनाव के लिए नई आरक्षण सूची जारी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 18 और 19 मार्च को जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के आरक्षण व आवंटन का प्रस्ताव डीएम स्तर पर तैयार करेंगे. इसके बाद 20 से 22 मार्च तक इसका प्रकाशन होगा. प्रस्तावित सूची पर दावे और आपत्तियां 20 से 23 मार्च तक ली जाएगी. इसके बाद इसका निस्तारण होगा. 26 मार्च तक फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी हो जाएगी. 

किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित
# जिला पंचायत अध्यक्ष- एसटी के लिए शून्य, एससी के लिए 16 (6 महिला एवं एससी अन्य), ओबीसी के लिए 20 सीटें( महिला-7 एवं 13 अन्य ओबीसी) आरक्षित, महिलाएं-12, समान्य-27 सीटें आरक्षित.
# ब्लॉक प्रमुख- एसटी के लिए 5, एससी के लिए 17 और ओबीसी के लिए 223 सीटें आरक्षित.
# ग्राम प्रधान- एसटी के लिए 330, एससी के लिए 12,045 और ओबीसी के लिए 15,712 सीटें आरक्षित.

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