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शहीदों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में पिछले सप्ताह शहीद हुए जवानों के खिलाफ की गई टिप्पणी और उनके प्रति आदर का भाव नहीं रखने को लेकर जेडीयू के दो मंत्रियों भीम सिंह और नरेंद्र सिंह तथा सचिवालय पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार के खिलाफ दायर मामले की पटना जिला स्थित स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई.

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जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में पिछले सप्ताह शहीद हुए जवानों के खिलाफ की गई टिप्पणी और उनके प्रति आदर का भाव नहीं रखने को लेकर जेडीयू के दो मंत्रियों भीम सिंह और नरेंद्र सिंह तथा सचिवालय पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार के खिलाफ दायर मामले की पटना जिला स्थित स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई.

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पटना के बुद्धा कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राम संदेश राय ने धारा 124ए, 131, 153ए-एक, 166, 500, 504 और 506 तथा लोकसेवक उल्लंघन कानून 166 तथा सूचना तकनीक अधिनियम 2000 की धारा 66 ए के तहत केस दर्ज कराया था.

न्यायिक दंडाधिकारी रवि रंजन ने राय की उक्त याचि़का पर उनका पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख 29 अगस्त निर्धारित की है.

राम संदेश राय ने अदालत से कहा कि अगर इन आरोपियों को संवैधानिक पदों से शीघ्र नहीं हटाया जाता है, तो सरकार के मुखिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह द्वारा शहीद हुए इन शहीद जवानों को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिए जाने से देश की जनता की भावना को ठेस पहुंची है.

राम संदेश राय ने कहा कि ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह का यह कहना कि पुलिस और सेना में लोग शहीद होने के लिए भर्ती होते हैं, इन शहीद जवानों के प्रति अनादर के भाव को प्रकट करता है.

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उन्होंने कहा अपनी याचिका में कहा है कि सचिवालय पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार का बिहार के शहीद हुए चार जवानों के शव को गत आठ अगस्त को पटना हवाई अड्डा पर लाए जाने के समय डयूटी पर तैनात होते हुए वर्दी के बजाए जींस पैंट, टी शर्ट और कैप पहने होने से भी जनता की भावना को ठेस पहुंची है.

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