बिहार में नीतीश सरकार ने बिजली की दरों में प्रति यूनिट 6.9 फीसदी की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है. इससे बिजली के संकट से गुजर रहे बिहार में घाटे में चल रहे बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को उबारने के लिए और 241.18 करोड रुपये की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी.
घरेलू और व्यावसायिक बिजली की दरों में इस बढ़ोतरी पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष यू एन पंजियार ने बताया कि बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने घरेलू, व्यावसायिक और अन्य वर्ग के करीब 34 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में औसतन 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की थी लेकिन तार्किक आधार पर इसे औसतन 6.9 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी गयी है. बिजली की बढी हुई दरें आगामी एक अप्रैल से लागू होंगी.
उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी से कंपनी को 2013-14 में 241.18 करोड रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी. घरेलू आपूर्ति वर्ग (डीएस 2) में प्रतिमाह एक से 100 यूनिट बिजली का उपभोग करने पर उपभोक्ता को अब 2.60 रुपये स्थान पर प्रति यूनिट 2.85 रुपये देना होगा. इसी प्रकार 101 से 200 यूनिट का उपभोग करने पर 3.20 रुपये के स्थान पर 3.50 रुपये प्रति यूनिट, 201 से 300 यूनिट वर्ग में प्रति यूनिट अब 3.85 रुपये के स्थान पर 4.20 रुपये और 300 यूनिट से अधिक के उपभोग करने पर 4.90 रुपये के स्थान पर 5.30 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा.
गैर घरेलू वर्ग (एनडीएस-1) में पहले 100 यूनिट बिजली का उपभोग करने पर 2.10 रुपये के स्थान पर 2.30 रुपये, 101 से 200 यूनिट में प्रति यूनिट 2.50 रुपये के स्थान पर 2.70 रुपये और प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली जलाने पर 2.85 के स्थान पर 3.50 रुपये का भुगतान करना होगा.
एनडीएस 2 (180 किलोवाट से 200 किलोवाट लोड) में एक से 100 यूनिट का उपभोग करने पर 4.70 रुपये के स्थान पर पांच रुपये प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट उपभोग पर पांच रुपये के स्थान पर 5.30 रुपये जबकि 200 यूनिट से अधिक उपभोग पर 5.40 रुपये के स्थान पर 5.70 रुपये प्रति यूनिट देना होगा.
आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 80 किलोवाट लोड में एनडीएस 3 वर्ग में पहले सौ यूनिट के उपभोग पर अब तीन रुपये प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट पर 3.80 रुपये प्रति यूनिट और 200 से अधिक यूनिट के उपभोग पर प्रति यूनिट 4.70 रुपये की दर से भुगतान करना होगा.
ग्रामीण उपभोक्ताओं के डीएस-1 वर्ग (2 किलोवाट लोड) में प्रतिमाह एक से 50 यूनिट बिजली का उपभोग करने पर उपभोक्ता को अब 1.80 रुपये स्थान पर प्रति यूनिट 2.00 रुपये देना होगा. इसी प्रकार 51 से 100 यूनिट का उपभोग करने पर 2.10 रुपये के स्थान पर 2.30 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक का उपभोग करने पर ढाई रुपये के स्थान पर 2.70 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा.
अधिकतर वर्ग में मासिक रखरखाव शुल्कों में भी बढ़ोतरी की गयी है. आयोग ने बिजली की दरों में बढोतरी से पहले राज्य में सभी प्रमंडलों में मुख्यालयों में दिसंबर 2012 से फरवरी 2013 तक उपभोक्ताओं के साथ विचार विमर्श किया.
पंजियार ने बताया कि बिजली कंपनी को आयोग ने संचरण-वितरण की हानि (टीएंडडी लास) को 28 प्रतिशत रखने को कहा है. होल्डिंग कंपनी के अनुसार अभी टी एंड डी क्षति 38 प्रतिशत है.
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में बिहार की बिजली कंपनी के लिए 2160 करोड रुपये के रिसोर्स गैप का प्रबंध किया है.