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चारा घोटाले में नीतीशः CBI ने जवाब दाखिल किया

चारा घोटाले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू नेता शिवानंद तिवारी को सह आरोपी बनाए जाने के मामले में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी.

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चारा घोटाले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू नेता शिवानंद तिवारी को सह आरोपी बनाए जाने के मामले में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी.

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सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि चारा घोटाले की केस संख्या आरसी 33 ए 96 में उमेश सिंह का बयान दर्ज नहीं किया गया था. इसलिए उनके बयान को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया. इसी मामले में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को एक निजी प्रार्थी ने आरोपी बनाने की मांग की है.

प्रार्थी के वकील विभूति नारायण ने अदालत से मांग की कि जिन मामलों में उमेश सिंह का बयान दर्ज किया गया है, उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जाए.

निजी प्रार्थी ने दावा किया है कि उमेश सिंह ने चारा घोटाले के अन्य मामलों में अपने बयान में घोटाला करने वालों में नीतीश और शिवानंद तिवारी का भी नाम लिया है, लिहाजा उन्हें भी चारा घोटाले में सह आरोपी बनाया जाए. मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

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