आसाराम बापू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट ने आसाराम बापू को 12 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
दिल्ली में सामूहिक गैंगरेप की शिकार छात्रा के खिलाफ आसाराम ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि अगर वह छात्रा उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती, उन्हें भाई बना लेती तो शायद उनका दिल पिघल जाता और वो उसे छोड़ देते. इसके अलावा आसाराम ने उस छात्रा के चरित्र पर भी सवाल खड़े किये थे.
इसी बयान को लेकर आसाराम बापू पर शिकायत दर्ज करवायी गयी थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आसाराम बापू के खिलाफ वारंट जारी किया.
मामला दाखिल होने के बाद बापू न तो अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और न ही उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दाखिल की. कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बापू को दो बार समन जारी किया था.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह 12 अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई से पहले वारंट तामिल करवाएं. वकील सुधीर कुमार ने आसाराम के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि बापू ने कथित रूप से बयान दिया था.