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बिहार: खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आएंगे सभी SC/ST परिवार

बिहार सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों पर मेहरबान है. राज्य में सभी एससी/एसटी परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाया जाएगा.

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बिहार सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों पर मेहरबान है. राज्य में सभी एससी/एसटी परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया. प्रधान सचिव बी प्रधान ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने सभी एससी/एसटी परिवार को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स देने वाले या क्लास वन से क्लास थ्री तक के सरकारी कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे.

इस तरह राज्य के करीब दो करोड़ एससी-एसटी लोगों के बीच खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज का वितरण किया जाएगा. प्रधान ने बताया कि कैबिनेट ने पटना शहर के शेखपुरा मुहल्ला स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 120 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौता पत्र हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है.

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