बिहार सरकार ने शराब और शराबियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है. शराब बेचने वालों के साथ-साथ शराब पीने वाले भी अब सरकार के राडार पर हैं. अब सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है.
शराब मुक्त बिहार बनाने की कोशिश
नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को शराब कानून को और सख्त बनाने का फैसला लिया. नए कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पकड़ जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. ये कानून 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.
बेगुनाह को बचाने का प्रावधान
साथ ही अगर किसी बेगुनाह को इस कानून के तहत गिरफ्तारी होती है तो आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. कानून में इसका भी प्रावधान किया गया है. मालूम हो कि नीतीश सरकार ने बिहार में एक अप्रैल से शराब बैन करने का ऐलान किया है.