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बिहार: महिला सरकारी कर्मियों का प्रसव अवकाश 180 दिन का हुआ

बिहार राज्य कैबिनेट ने महिला सरकारी कर्मियों की प्रसव छुट्टियों की अवधि 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन और शिशु की देखभाल के लिए 730 छुट्टी दिए जाने को मंगलवार को मंजूरी दे दी.

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बिहार राज्य कैबिनेट ने महिला सरकारी कर्मियों की प्रसव छुट्टियों की अवधि 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन और शिशु की देखभाल के लिए 730 छुट्टी दिए जाने को मंगलवार को मंजूरी दे दी.

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मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधानसचिव बी प्रधान ने पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने महिला सरकारी कर्मियों को देय प्रसव छुट्टी 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है और शिशु देखभाल के लिए 730 छुट्टी दिए जाने के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

उन्होंने बताया कि देय प्रसव छुट्टी और शिशु देखभाल के लिए छुट्टी का लाभ महिला सरकारी कर्मी अपने सेवाकाल के दौरान दो बच्चों के लिए ही पा सकेंगी. प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने भोजपुर जिला के देवादी गांव में चंडीगढ की कंपनी मेसर्स बिहार डिस्टलर्स एंड बोटलर्स प्रा. लि. को 160 करोड रुपये की लागत से एक-एक डिस्टिलिंग और बोटलिंग इकाई लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

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उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने ड्राई वेयर हाउस आधारित रूरल एग्री बिजनेस सेंटर (आरएबीसी) की स्थापना की मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत पांच करोड़ रुपये तक की लागत पर बनाए जाने वाले आरएबीसी पर 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा. प्रदेश में 52 आरएबीसी स्थापित किये जाने की योजना है.

प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को 5 डिसमिल जमीन दिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि क्लस्टर (यथा संभव 20 परिवार) को बसाने के लिए 5 डिसमिल प्रति परिवार की दर से 100 डिसमिल और वास भूमि के अलावा आंतरिक सड़क और सामुदायिक भवन के लिए 20 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है.

(इनपुट: भाषा)

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