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अनाथालय का संचालक करता था मासूम बच्चों से रेप, दोषी करार

बिहार में एक अनाथालय के संचालक को बच्चों से रेप और अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी करार दिया गया है. घटना वैशाली जिले के पटेहरी बेलसर प्रखंड के चकबहजा गांव की है. जिला अदालत ने संचालक को दोषी ठहराया. उसे गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी.

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rape in orphanage
rape in orphanage

बिहार में एक अनाथालय के संचालक को बच्चों से रेप और अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी करार दिया गया है. घटना वैशाली जिले के पटेहरी बेलसर प्रखंड के चकबहजा गांव की है. जिला अदालत ने संचालक को दोषी ठहराया. उसे गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी.

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विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) बी के त्रिपाठी ने लोकसेवा आश्रम के संचालक प्रद्युमन कुमार को यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण कानून की धारा 6 और आठ तथा आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत दोषी करार दिया.

उन्होंने बताया कि उक्त अनाथालय के बच्चे और बच्चियों की शिकायत पर 25 अक्टूबर 2013 को पटेहर बेलस पुलिस चौकी में इस मामले में प्रद्युमन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. प्रद्युमन पर अनाथालय में रह बच्चे और बच्चियों ने उनके साथ अप्राकृतिक यौनाचार और रेप का आरोप लगाया था.

प्रद्युमन की इस हरकत का खुलासा उस समय हुआ जब इन बच्चों और बच्चियों में से कुछ के बीमार पड़ने पर उन्हें मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद वैशाली के तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने अंचलाधिकारी को घटना की जांच का आदेश दिया था. अनाथालय के बच्चे और बच्चियों की इसके बाद मेडिकल जांच कराई गई जिसमें उनसे अप्राकृतिक यौनाचार और रेप की बात सिद्ध होने पर 27 अक्टूबर 2013 को प्रद्युमन को गिरफ्तार किया गया.

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