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बिहार में जुवेनाइल कोर्ट नहीं बनाए जाने से HC खफा, राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिहार में एक के बाद बाल अपराध होने के बावजूद अभी तक जुवेनाइल कोर्टका गठन नहीं किया गया है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है. नाराज हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा है.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बिहार में जुवेनाइल कोर्ट का गठन नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य में अब तक जुवेनाइल कोर्ट का गठन क्यों नहीं हो सका. कोर्ट ने जवाब देने के लिए राज्य सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है.

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट से निर्गत आदेश के आलोक में दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट ने इस मामले में नियुक्त कोर्ट मित्र दीनू कुमार को प्रदेश के तमाम जुवेनाइल बोर्ड की विस्तृत फेरहिस्त उसे उपलब्ध कराने को कहा है. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बाल-मित्र न्यायालय के गठन और कार्यान्वयन हेतु किशोर न्यायालय का भी सुचारू रूप से चलना जरूरी है.

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सुनवाई के दौरान एडवोकेट दीनू कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आलोक में वहां की पीड़िताओं की उचित काउंसिलिंग एवं उन्हें निर्भीक होकर गवाही देने के लिए एक अलग माहौल वाले बाल मित्र न्यायालय के फौरन गठन का आदेश देने की कोर्ट से विनती की. कोर्ट ने इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने को कहा.

इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के हाईकोर्ट और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य में बाल मित्र न्यायालय को गठित करें. जहां यौन शोषण, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले की पीड़िता या यौन शोषण के शिकार बालकों को उचित मेडिकल सुविधा एवं काउंसिलिंग करवाई जाए और उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी इतना पुख्ता किया जा सके ताकि वे निर्भीक होकर रह सकें.

राज्यपाल ने CM नीतीश को लिखा पत्र

वहीं इस मुद्दे पर बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो पत्र लिखे. एक पत्र में उन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले को लेकर लिखा जिसमें कहा गया है कि बालिका गृह यौन शोषण मामला हृदय विदारक और मानवता पर कलंक है.

जबकि दूसरे पत्र में उन्होंने बालिका गृह अल्पावास के मामले को स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्दी निपटाने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को भी इस संबंध में सुझाव से अवगत कराया.

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राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुख्यमंत्री को कुशल प्रशासक और लोकप्रिय नेता बताते हुए राज्य सरकार के द्वारा बालिका गृह मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करने के लिए राज्य राज्य सरकार के फैसले की सराहना की. राज्यपाल ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रतिवेदन पर समुचित कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया.

'कोशिश' ने किया था खुलासा

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की संस्था 'कोशिश' ने बिहार के सभी होम्स का सोशल ऑडिट किया था और उसी ऑडिट में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में चल रहे यौन शोषण का मामला उभर कर सामने आया था. संस्था ने समाज कल्याण विभाग के तहत बिहार में चलने वाली संस्थाओं 110 संस्थाओं का ऑडिट किया था जिसमें से 6 या 7 संस्था ही मुश्किल से मापदंड पर खरी उतरी.

राज्यपाल ने बालक-बालिका और महिलाओं के उत्पीडन के मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का सुझाव दिया. उन्होंने बालिक-बालक गृह और नारी अल्पवास के सतत मॉनिटरिंग का भी सुझाव दिया. राज्यपाल ने इन गृह के सुधार के लिए बुद्धिजीवियों की राय भी मांगी और आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार इस पर गंभीर कदम उठाएगी ताकि यहां रहने वाले लड़के लड़कियां और महिलाएं गुणवत्तापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके.

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राज्यपाल ने केंद्रीय विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस संबंध में अपने सुझाव से अवगत कराया.

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