शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बारातियों के स्वागत के लिए पंडाल सज चुका था. बारात रवाना हो चुकी थी. तभी एक सरकारी नोटिस आया और पूरा माहौल बदल गया.
बेगूसराय के नूरजमापुर में 3 जून को एक नबालिक लड़की की शादी होने वाली थी. एसडीओ ब्रजकिशोर चौधरी ने इस शादी को रोक दिया क्योंकि एक शिकायत में यह दावा किया गया था कि जिस लड़की की शादी हो रही है, उसकी उम्र 18 साल से कम है. सरकारी नोटिस में लिखा हुआ था कि लड़की की उम्र अभी साढ़े सत्रह साल है, ऐसे में ये शादी नहीं हो सकती.
लड़की बलिया हाई स्कूल में पढ़ती है, जहां उसकी जन्मतिथि 19 जनवरी 2000 अंकित है. इस हिसाब से उसकी उम्र साढ़े सत्रह साल होती है. इसकी शिकायत किसी ने बाल संरक्षण ईकाई कोलकता से की थी. शिकायत के बाद जांच में भी लड़की के नाबालिग होने की बात सही पाई गई है. जिसके बाद बलिया एसडीओ ने शादी पर रोक लगा दी.