scorecardresearch
 

बिहार सरकार ने बदला अनुकंपा पर नौकरी का नियम, इन्हें नहीं मिल सकेगा लाभ

नए नियम के मुताबिक पति-पत्नी में से कोई एक यदि पेंशनर हो और दूसरे की सेवाकाल में मौत हो जाए तो नए नियम के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ संबंधित परिवार के किसी भी आश्रित को नहीं मिल सकेगा.

Advertisement
X
नीतीश कुमार (फाइल फोटोः पीटीआई)
नीतीश कुमार (फाइल फोटोः पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
  • अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मिल रही थी शिकायतें

बिहार सरकार ने अनुकंपा पर नियुक्ति के नियम में बड़ा बदलाव किया है. बिहार सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है जिसमें पति और पत्नी के दोनों के सरकारी सेवा में होने पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियम के मुताबिक पति-पत्नी में से कोई एक यदि पेंशनर हो और दूसरे की सेवाकाल में मौत हो जाए तो नए नियम के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ संबंधित परिवार के किसी भी आश्रित को नहीं दिया जाएगा.

Advertisement

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी इस आदेश को बिहार के सभी सरकारी विभाग और सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को भेज दिया गया है. अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर लगातार मिल रही शिकायत और दावा-प्रतिदावा को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है. गौरतलब है कि साल 1991 के पहले सरकार ऐसे मामले में आश्रित को ग्रेड सी और फोर्थ ग्रेड के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने का प्रावधान था. 

बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हाल में विधि विभाग से इस मसले पर पूरी जानकारी मांगी गई थी. विधि विभाग ने मामले का अध्ययन करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराया. विधि विभाग ने बताया कि पति-पत्नी में कोई एक यदि सेवानिवृत्त हो गया है और किसी एक की नौकरी के दौरान मृत्यू हो जाती है, तो ऐसे में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा सकता है. 

Advertisement

वहीं दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में साफ लिखा गया है कि अनुकंपा अधारित बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को अन्य मामलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी. उन्हें जिस वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी, उसके लिए तय योग्यता की अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी. वे तभी अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए बहाली में शामिल हो सकते हैं.

 

Advertisement
Advertisement