बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है. वह अगले 8 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे. नीतीश कुमार सरकार ने उनकी सेवा 2022 तक के लिए बढ़ा दी है.
बिहार सरकार ने डीजीपी सिंघल के कार्यकाल को बढ़ाने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी और ऐसा करने के पीछे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है. बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का जिक्र है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यूपीएससी ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए पैनल की अनुशंसा की थी. उसी पैनल की अनुशंसा के आधार पर एसके सिंघल को 20 दिसंबर 2020 बिहार का डीजीपी बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी का कार्यकाल भी 2 साल के लिए तय किया है और इसी का हवाला देते हुए नीतीश सरकार ने एसके सिंघल के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है. डीजीपी सिंघल अब 19 दिसंबर 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे. एसके सिंघल इसी साल सितंबर में रिटायर होने वाले थे.
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बता दें, हाल ही में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या कांड में अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है. बिहार में अपराध के मामले भी बढ़े हैं. इन सबके बीच डीजीपी सिंघल के ऊपर आरोप लगा कि वह किसी भी घटना पर जानकारी देने के लिए पत्रकारों का फोन भी नहीं उठाते हैं.
नीतीश कुमार से जब इस बात की शिकायत की तो खुद मुख्यमंत्री ने डीजीपी सिंगल से मोबाइल पर बात की थी और उन्हें आदेश दिया था कि वह पत्रकारों का फोन उठाया करें.