चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के चारा घोटाला मामले में पांच वर्ष की कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की इसी से जुड़े एक अन्य मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई अदालत में पेशी की गयी.
इससे पूर्व 4 अन्य मामलों में लालू के खिलाफ रांची की विशेष सीबीआई अदालतों से पेशी वारंट (प्रोडक्शन वारंट) जारी किये गये थे.
लोक अभियोजक ने बताया कि लालू यादव की देवघर के कोषागार से अवैध तरीके से 97 लाख रुपये की निकासी के मामले में सीताराम प्रसाद की विशेष सीबीआई अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर में 12 बजे पेशी हुई. देवघर के मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र और अन्य लोगों समेत कुल 30 आरोपी हैं.
लालू यादव चारा घोटाले के आरसी 38-ए दुमका कोषागार से 3 करोड़, 47 लाख रुपये के गबन और आर सी 64-ए देवघर कोषागार से 97 लाख रुपये की निकासी के मामलों में भी आरोपी हैं. इन दोनों मामलों में उन्हें और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को मिलाकर कुल 38 एवं 30 आरोपी हैं.
सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि लालू के खिलाफ देवघर कोषागार से अवैध धन की निकासी से जुड़े मामले में रांची की सीताराम प्रसाद की विशेष सीबीआई अदालत ने पेशी वारंट जारी किये थे.
इस वारंट के अनुसार सुनवाई के दौरान लालू को जेल से लाकर अदालत में पेश किया जाना था लेकिन लालू यादव की सुरक्षा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव के इस मामले में अदालत में पेश होने की सुविधा के चलते पेशी का इंतजाम जेल से ही किया गया. इस प्रकार लालू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई.
इससे पूर्व लालू के स्थानीय अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया था कि चारा घोटाले के आरसी 64 ए-96 मामले में लालू को विशेष सीबीआई अदालत में यहां पेश करने के लिए उनके खिलाफ अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों आर सी 68 ए-96 में 8 अक्तूबर को एवं आरसी 47 ए-96 एवं आर सी 38 ए-96 में 18 नवंबर को पेशी होनी है. इन तीनों मामलों में पेशी के लिए भी सीबीआई की अलग विशेष अदालतों ने लालू के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है.
इन सभी मामलों में लालू की पेशी अदालतों में कराने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के लिए लालू के अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन दिया था.
इससे पहले चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध निकासी के मामला संख्या आरसी 20 ए-96 में लालू को 3 अक्तूबर को पांच वर्ष कठोर कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी थी. सजा के बाद लालू यहां की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.
950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में सीबीआई ने कुल 54 मामले दर्ज किये थे जिनमें से 45 वें मामले में यह फैसला सुनाया गया था.
लालू इसके अलावा 4 अन्य मामलों में भी आरोपी हैं जिनमें अभी सजा सुनायी जानी है. लालू चारा घोटाले के आरसी 38-ए दुमका कोषागार से 3 करोड़, 47 लाख रुपये के गबन, आरसी 47-ए डोरंडा कोषागार से 184 करोड़ रुपये की अवैध निकासी, आर सी 64-ए देवघर कोषागार से 97 लाख रुपये की निकासी और आर सी 68-ए चाईबासा कोषागार से ही 37 करोड़, 86 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामलों में भी आरोपी हैं जिनमें सुनवाई जारी है.