चारा घोटाला मामले में आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरजेडी सुप्रीमो ने मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदले जाने की मांग की थी.
चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने लालू प्रसाद यादव के वकील ने दलील दी थी कि चारा घोटाले के मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पी के सिंह उनके साथ पक्षपात कर सकते हैं क्योंकि वह नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री पी के शाही के रिश्तेदार हैं.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि किसी जज का मंत्री से रिश्तेदारी होना उसे बदलने की वजह नहीं हो सकता.
मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी दलील रखने के लिए पांच दिन का और बचाव करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है. अगर लालू यादव इस मामले में दोषी पाए जाते हैं. वो अगला चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने अपने खिलाफ इस मामले को झारखंड स्थित सीबीआई की अदालत से किसी भी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित किए जाने के लिए नौ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.