सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला मामले की सुनवाई दूसरी निचली अदालत में ट्रांसफर किए जाने की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.
प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने लालू प्रसाद की याचिका पर सीबीआई द्वारा अपना पक्ष न रख पाने पर सुनवाई स्थगित कर दी.
लालू प्रसाद के वकील राम जेठमलानी ने दूसरी अदालत में सुनवाई कराए जाने की याचिका के समर्थन में अतिरिक्त हलफनामा दर्ज करने के लिए एक सप्ताह की अवधि की मांग की. न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, 'आपको जो कहना है क्यों नहीं कहते. आप क्यों मामले में देरी कर रहे हैं?'
अगली सुनवाई छह अगस्त को कराए जाने के फैसले के साथ कोर्ट ने सीबीआई प्रतिवादी लल्लन यादव और लालू यादव से उनका पक्ष रखने की मांग की ताकि न्यायालय अगली तारीख पर मामले की अंतिम सुनवाई कर सके.